
ब्यूरो रिपोर्ट
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक भाई-बहनों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। अटल पेंशन योजना (APY) को अब 2030-31 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे अधिक श्रमिक पेंशन सुरक्षा का लाभ उठा सकेंगे।
बता दे की अटल पेंशन योजना (APY) भारत सरकार की एक सुरक्षित सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो 18-40 वर्ष के भारतीय नागरिकों के लिए है। इसके तहत 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 की गारंटीकृत मासिक पेंशन मिलती है। यह मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है और इसमें जीवनसाथी को भी पेंशन का लाभ मिलता है।
- पात्रता (Eligibility): 18 से 40 वर्ष की आयु वाले कोई भी भारतीय नागरिक, जिनके पास सक्रिय बचत बैंक खाता है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- पेंशन राशि: योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 या ₹5,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी है, जो आपके द्वारा किए गए योगदान पर निर्भर करती है।
- योगदान (Contribution): प्रीमियम का भुगतान मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक आधार पर किया जा सकता है।
- लाभार्थी की मृत्यु के बाद: सदस्य की मृत्यु के बाद पति/पत्नी को आजीवन पेंशन मिलती है, और दोनों की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति (Nominee) को संचित पेंशन राशि मिल जाती है।
- सह-अंशदान: सरकार ने 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच शामिल हुए पात्र ग्राहकों (जो आयकरदाता नहीं हैं) को 5 वर्षों तक कुल योगदान का 50% या ₹1,000 प्रति वर्ष (जो भी कम हो) का सह-अंशदान दिया था।
- आवेदन कैसे करें: आप अपने बैंक शाखा में जाकर या नेट बैंकिंग के माध्यम से, या NSDL की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं





