
भारती भूमरकर
बैतूल: नेशनल लोक अदालत कल, 27 खंडपीठों में होगा लंबित मामलों का निपटारा
बैतूल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार, 14 मार्च 2026 को जिला न्यायालय बैतूल सहित तहसील न्यायालयों (आमला, भैंसदेही और मुलताई) में ‘नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल के मार्गदर्शन में होने वाले इस आयोजन के लिए जिले में कुल 27 खंडपीठों का गठन किया गया है।
इन मामलों का होगा निराकरण
लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
* सिविल एवं आपराधिक प्रकरण।
* चेक बाउंस और धन वसूली संबंधी मामले।
* मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति एवं श्रम विवाद।
* विद्युत चोरी और वैवाहिक मामले।
* भूमि अधिग्रहण, प्ली बारगेनिंग और ट्रैफिक चालान।
नगर पालिका करों में मिलेगी विशेष छूट
इस लोक अदालत की एक बड़ी विशेषता यह है कि नगर पालिका और नगर परिषद द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के पुराने मामलों में अधिभार (सरचार्ज) में नियमानुसार विशेष छूट दी जा रही है। यह छूट मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम के तहत शासन द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अंतर्गत दी जाएगी।
आम जनता को फायदे
विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण सुलझाने के कई लाभ हैं:
* कोर्ट फीस की वापसी: राजीनामा होने पर जमा की गई कोर्ट फीस पूरी तरह वापस हो जाती है।
* समय और धन की बचत: न्यायालयीन लंबी प्रक्रिया से मुक्ति मिलती है।
* कटुता का अंत: आपसी सहमति से फैसला होने के कारण पक्षों के बीच का मनमुटाव खत्म होता है।
शुभारंभ और संपर्क
लोक अदालत का औपचारिक शुभारंभ शनिवार प्रातः 10:30 बजे सादे समारोह में श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल द्वारा किया जाएगा।
> अपील: पक्षकार और आम नागरिक अपने प्रकरणों के निराकरण के लिए संबंधित न्यायालय, अपने अधिवक्ता, या जिला न्यायालय बैतूल स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय और तहसील के सिविल न्यायालयों में तत्काल संपर्क कर सकते हैं।




