
ब्यूरो रिपोर्ट
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बैतूल श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आमला श्री शैलेंद्र बड़ोनिया के नेतृत्व में खनिज, राजस्व व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से गुरूवार को तहसील आमला अंतर्गत ग्राम अम्बाडा स्थित स्टोन क्रेशर एवं आस-पास के क्षेत्रो का आकास्म्कि निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम अम्बाडा स्थित निजी भूमि के अंश भाग पर पोकलेण्ड मशीन द्वारा खनिज बोल्डर/पत्थर का अवैध उत्खनन कर डम्पर क्रमांक एम0पी0 48 एच 0520 के द्वारा अवैध परिवहन करते हुए जप्त किया गया।

मशीन/डम्पर चालाक द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनन/परिवहन कार्य स्टोन क्रेशर संचालक उपेन्द्र ऊर्फ भूरु सूर्यवंशी द्वारा कराया जा रहा है। मौके पर उपस्थित दल द्वारा उत्खनित क्षेत्र की माप की गई। माप अनुसार उत्खनित खनिज की मात्रा 14154 घ0मी आंकलित की गई। जांच अधिकारीयों द्वारा उक्त अवैध उत्खनन कार्य में संलिप्त मशीन डम्पर को जप्त कर पुलिस चौकी बोडखी थाना आमला की अभिरक्षा में खड़ा कराया गया है।

इसी प्रकार ग्राम अम्बाडा में मास्टर स्टोन क्रेशर के संचालक देवधर इंगले के पक्ष में स्वीकृत व अनुबंधित पत्थर उत्खनि पटटा की जांच के दौरान पटटाधारी द्वारा खदान में की गई ब्लास्टिंग से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने, पर्यावरण एवं खनिज नियमों का पालन न किये जाने संबंधी अनियमिताएँ पाई गई।

उपरोक्तानुसार अवैध उत्खननकर्ता स्टोन क्रेशर संचालक उपेन्द्र ऊर्फ भूरू सूर्यवंशी के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18(2) के प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माना राशि रु 21231000/- (दो करोड बारह लाख इक्तीस हजार रू) प्रस्तावित कर प्रकरण को न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है एवं मास्टर स्टोन क्रेशर संचालक देवधार इंगले द्वारा पटटा संचालन में की गई गंभीर अनियमितता के कारण म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधान अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है।



