
ब्यूरो रिपोर्ट
संभागायुक्त श्री कृष्ण गोपाल तिवारी द्वारा भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोदारोटी विकासखंड बैतूल के श्री धनराज सूर्यवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री सूर्यवंशी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त करने एवं रोके गए वेतन जारी करने के एवज में शिक्षकों से रिश्वत की मांग किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले की प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाए गए। जारी आदेश में उल्लेखित है कि प्राचार्य श्री धनराज सूर्यवंशी एवं प्राथमिक प्रयोगशाला शिक्षक श्री कलेश यादव शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपचार के दोषी पाए गए हैं। यह कृत्य गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है।
मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्राचार्य श्री धनराज सूर्यवंशी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल नियत किया गया है। साथ ही निलंबन अवधि में श्री सूर्यवंशी को मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
इसके अलावा कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल श्री भूपेंद्र वरकड़े ने श्री कलेश यादव प्राथमिक शिक्षक प्रयोगशाला को भी उक्त प्रकरण में ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बैतूल रहेगा। निलंबन अवधि में संबंधित को नियम अनुसार जीवन निर्वाह भक्ति की पात्रता होगी।





