
ब्यूरो रिपोर्ट
मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम लोक अदालत का आयोजन 9 मई को नगर पालिका परिषद बैतूल में किया जाएगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बैतूल ने बताया कि प्रातः 10 से शाम 6 बजे तक आयोजित लोक अदालत में संपत्ति कर, जल शुल्क, बकायादारों को अधिभार से छूट प्रदान की जाएगी।
उन्होंने समस्त भवन-भू स्वामियों से अपील की है कि लोक अदालत में अपना बकाया कर जमा करवाकर अधिभार में छूट का लाभ प्राप्त करें। यदि बकायेदारों द्वारा उक्त तिथि तक अपना बकाया शुल्क जमा नहीं कराया तो नगर पालिका परिषद बैतूल द्वारा ऐसे बकायेदारों के नाम सार्वजनिक स्थलों एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे।





