
घरेलू गैस उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और एलपीजी गैस का उचित वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन बैतूल ने घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के विरुद्ध पहल की है। मैरिज हॉल, लॉन, गार्डन एवं कैटरिंग प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग की सूचना मिलने पर कलेक्टर कार्यालय की आपूर्ति शाखा ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
यह कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुरूप गैस वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा नियमों के पालन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से की जा रही है।
इस संबंध में ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा जनहित के इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था। इसके बाद कार्यालय कलेक्टर, आपूर्ति शाखा, जिला बैतूल ने संबंधित अधिकारियों को घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध आपूर्ति पर रोक लगाने और मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मैरिज हॉल और कैटरिंग प्रतिष्ठानों की होगी जांच
जारी निर्देशों के अनुसार, मैरिज हॉल, लॉन, गार्डन और कैटरिंग प्रतिष्ठानों में गैस सिलेंडरों की अवैध आपूर्ति पर तत्काल रोक लगाने के लिए जांच की जाए और नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, गैस सिलेंडरों के वैध उपयोग से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करने के लिए सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ताकि प्रतिष्ठान संचालकों में जगरूकता बढ़े और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।
जिला प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक एवं घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, गैस की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करना और नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी नियंत्रण रखना है। संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच एवं निगरानी के माध्यम से जिले में गैस वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में मदद मिलेगी।




