
🔹 सारणी पुलिस की त्वरित कार्रवाई: विवाहिता को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का आरोपी पति 06 घंटे के भीतर गिरफ्तार
🔹 थाना सारणी पुलिस ने अपराध क्रमांक 356/2026, धारा 108 बीएनएस के आरोपी को किया गिरफ्तार।
🔹घरेलू विवाद, शराब पीने की आदत एवं प्रताड़ना से परेशान होकर विवाहिता द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में पुलिस की कार्रवाई।
🔹घटना से संबंधित भौतिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, गवाहों के कथनों तथा सुसाइड नोट के आधार पर की गई कार्रवाई।
🔹पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन में जिले में गंभीर अपराधों की त्वरित विवेचना एवं आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सारणी पुलिस ने विवाहिता को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उक्त कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश कुमार खरपुसे एवं एसडीओपी सारणी सुश्री प्रियंका करचाम के मार्गदर्शन में की गई।
🔹 घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 10.10.2026 को ग्राम उमरी, थाना सारणी निवासी कान्हू धुर्वे उम्र 65 वर्ष ने पुलिस को सूचना दी कि दिनांक 09.10.2026 की रात उनके पुत्र जगदीश धुर्वे एवं बहू सम्मो धुर्वे के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था। रात करीब 11:30 बजे उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि बहू सम्मो घर के पीछे आम के पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। सूचना पर पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की गई।
🔹 जांच में सामने आए महत्वपूर्ण तथ्य
पुलिस द्वारा घटनास्थल से भौतिक साक्ष्य संकलित किए गए तथा गवाहों के कथनों, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों एवं मृतिका द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट की जांच की गई। जांच में सामने आया कि मृतिका की शादी लगभग 10-11 वर्ष पूर्व जगदीश धुर्वे से हुई थी तथा उनके तीन बच्चे हैं।
🔹जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी पति जगदीश धुर्वे शराब पीने का आदी था। वह घरेलू सामान बेचने, पत्नी पर शक करने तथा छोटी-छोटी घरेलू बातों को लेकर विवाद एवं प्रताड़ना करता था। इससे परेशान होकर मृतिका पूर्व में भी कई बार अपने मायके चली गई थी। पिछले वर्ष भी वह अपने तीनों बच्चों के साथ लगभग 9-10 माह तक मायके में रही थी।
🔹सामाजिक पंचों एवं ग्राम सरपंच द्वारा समझाइश दिए जाने तथा आरोपी पति द्वारा शराब नहीं पीने और मारपीट नहीं करने का आश्वासन दिए जाने के बाद मृतिका मार्च-अप्रैल 2026 में अपने बच्चों के साथ वापस ससुराल आकर रहने लगी थी।
🔹पुलिस जांच के अनुसार, घटना दिनांक 09.10.2026 की रात पैसों के लेन-देन एवं घरेलू बातों को लेकर पुनः विवाद हुआ। इससे परेशान होकर सम्मो धुर्वे द्वारा आत्महत्या किए जाने की पुष्टि जांच में सामने आई। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति जगदीश धुर्वे के विरुद्ध अपराध क्रमांक 356/2026, धारा 108 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
🔹 आरोपी की गिरफ्तारी
प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना सारणी पुलिस ने दिनांक 11.10.2026 को आरोपी जगदीश धुर्वे पिता कान्हू धुर्वे, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम उमरी, थाना सारणी, जिला बैतूल को गिरफ्तार किया। आरोपी को माननीय न्यायालय बैतूल के समक्ष पेश किया जाएगा।
🔹 कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम
1. निरीक्षक जयपाल इनवाती, थाना प्रभारी सारणी
2. उपनिरीक्षक मनोज कुमार उईके, चौकी प्रभारी पाथाखेड़ा
3. प्रधान आरक्षक मनोज डेहरिया
4. आरक्षक राकेश करपे
5. आरक्षक रविमोहन
6. आरक्षक देवलाल
7. आरक्षक राजू बरकड़े
8. आरक्षक अनुज यादव
🔹 पुलिस अधीक्षक बैतूल की अपील
पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र जैन ने आमजन से अपील की है कि पारिवारिक विवादों को गंभीरता से लेते हुए समय रहते परिवार के सदस्यों, सामाजिक प्रतिनिधियों अथवा संबंधित अधिकारियों की सहायता लें। घरेलू हिंसा एवं प्रताड़ना से संबंधित मामलों की सूचना पुलिस को दें, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।





