
भोपाल। मध्य प्रदेश में शासकीय सेवा के दौरान असमय काल कवलित (दिवंगत) हुए अधिकारी-कर्मचारियों के परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। जनजातीय कार्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग सहित विभिन्न सरकारी विभागों ने दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) देने की प्रक्रिया के तहत जिलेवार पात्रता और वरिष्ठता सूची को अपडेट करना शुरू कर दिया है।
यह सूचियां पूरी तरह से पारदर्शिता और दिवंगत कर्मचारियों की मृत्यु की तिथि (वरिष्ठता) के आधार पर तैयार की जा रही हैं, ताकि बिना किसी भेदभाव के सही हकदार को रोजगार मिल सके।
केंद्रीकृत सूची नहीं, जिला स्तर पर तैयार हो रहा डेटा
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के नियमों के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति की कोई एक संयुक्त प्रदेश स्तरीय सूची नहीं होती है। इसका पूरा प्रबंधन जिला स्तर (District Level) पर किया जाता है। संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त (Assistant Commissioner) कार्यालयों द्वारा अपने-अपने जिलों के दिवंगत कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रित आवेदकों की छानबीन (Scrutiny) कर अंतिम प्रतीक्षा सूची (Waiting List) जारी की जा रही है।
आवेदक ऐसे देख सकते हैं जिलेवार सूची:
पात्र आवेदक और उनके परिवार अपनी जिला स्तरीय सूची को नीचे दिए गए माध्यमों से आसानी से चेक कर सकते हैं:
- जिले की आधिकारिक NIC वेबसाइट पर: मध्य प्रदेश के सभी जिलों की अपनी आधिकारिक सरकारी वेबसाइट (जैसे-
https://dhar.nic.in,https://betul.nic.in,https://jhabua.nic.in) होती है। आवेदक अपने जिले की वेबसाइट खोलकर Notices (सूचनाएं) ➔ Orders या Recruitment सेक्शन में जाकर इस जिलेवार सूची को डाउनलोड कर सकते हैं। - विभागीय कार्यालय के सूचना पटल पर: जिले के सहायक आयुक्त (जनजातीय कार्य विभाग) या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना शाखा (Establishment Branch) के नोटिस बोर्ड पर वर्तमान में स्वीकृत, लंबित और रिजेक्ट किए गए आवेदनों की सूची को चस्पा किया जाता है, जहाँ से वर्तमान सीनियरिटी नंबर का पता लगाया जा सकता है।
इन नियमों के तहत मिलेगी प्राथमिकता:
- मृत्यु की तिथि से वरिष्ठता: अनुकंपा नियुक्ति पूरी तरह से दिवंगत कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से तय होने वाली वरिष्ठता सूची के आधार पर ही दी जाएगी।
- योग्यता अनुसार पद: आवेदक की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ही उन्हें सहायक ग्रेड-3, भृत्य (चतुर्थ श्रेणी), या प्रयोगशाला शिक्षक के पदों पर पात्रता के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।
- त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर कड़ा रुख: विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी आवेदक द्वारा परिवार की चल-अचल संपत्ति या किसी सदस्य के पहले से सरकारी सेवा में होने की जानकारी छुपाई जाती है, तो उनका आवेदन तुरंत निरस्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग द्वारा सूचियों को लगातार अपडेट किए जाने से अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे हजारों परिवारों में अपनी बारी आने की उम्मीद जग गई है।






