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सुक्कलढाना में खनिज रेत व गिट्टी के अवैध भंडारण पर प्रकरण दर्ज

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ब्यूरो रिपोर्ट 

बैतूल-चिचोली क्षेत्र में खनिज रेत के अवैध भंडारण की शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर पुलिस, खनिज एवं राजस्व अधिकारियों की टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्राम सुक्कलढाना में खनिज रेत व गिट्टी का अवैध भंडारण होने पर प्रकरण दर्ज किया गया है।
उप संचालक (खनिज प्रशासन) श्री मनीष पालेवार ने बताया कि रविवार, सोमवार की रात्रि लगभग 1.30 बजे प्रभारी सर्वेयर ने पुलिस व राजस्व टीम के साथ निरीक्षण के दौरान चिरापाटला से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम सुक्कलढाना, हल्का चुरनी तहसील चिचोली में खनिज रेत व गिट्टी का अवैध भंडारण होना पाया गया। मौका निरीक्षण के दौरान पाया गया कि चिरापाटला निवासी महेन्द्र पिता दिनेश आर्य द्वारा स्वयं की भूमि पर 30 घनमीटर रेत एवं 30 घनमीटर गिट्टी का अवैध भंडारण किया गया था। उक्त खनिज महेन्द्र आर्य द्वारा अवैध रूप से व्यापारिक प्रयोजन हेतु भंडारित की गई थी। खनिज एवं राजस्व दल द्वारा पंचनामा बनाकर जप्त किए गए खनिज को ग्राम कोटवार की सुपुर्दगी में दिया गया है।
श्री पालेवार ने बताया कि उक्त प्रकरण पर मध्य प्रदेश अवैध खनन, परिवहन और भंडारण नियम 2022 के प्रावधानों के तहत प्रकरण न्यायालय कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत कर कार्यवाही की जा रही है।

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