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थाना सांईखेड़ा पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया

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ब्यूरो रिपोर्ट

थाना मुलताई से मर्ग क्र.- 0/24 धारा – 174 जाफौ. की मर्ग डायरी जिसमे मृतिका मीरा सलामे की मृत्यु मारपीट से हो जाने के कारण उसे मुलताई ले जाया गया था जो थाना मुलताई से देहाती मर्ग डायरी प्राप्त होने पर थाना साईखेडा मे असल नम्बर पर मर्ग क्र.20/24 धारा 174 जाफौ.का कायम कर जाँच मे लिया गया । दौराने मर्ग जाँच के मृतिका की लडकी वर्षा सलामे के कथन लिये गये जिसने बताया कि दिनाँक 17.6.24 को पापा रामसू सलामे मम्मी मीरा सलामे से बोल रहे थे कि तू अपने मायके की जमीन का हिस्सा क्यो नही ले रही है और इसी बात पर से रामसू सलामे ने अपनी पत्नी मीरा सलामे को जलाऊ लकडी एवं ईटा से मारपीट किया जिससे उसे सिर मे चोट लगने से उसकी मौत हो गयी बताया साथ ही मृतिका की पीएम रिपोर्ट मे भी डाँक्टर द्वारा मृतिका की मृत्यु का कारण मारपीट करने से मृत्यु होना लेख किया है जो सम्पूर्ण मर्ग जाँच पर आरोपी रामसू पिता गोमजी सलामे उम्र 40 साल निवासी चकोरा थाना आठनेर हाल ग्राम पिसाटा के विरुद्ध हत्या कारित करने का मामला पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । दौराने विवेचना के आज दिनाँक 19.6.24 को आरोपी रामसू सलामे को गिरफ्तार किया गया और उसे माननीय न्यायालय मुलताई पेश गया जहाँ से उसे उप जेल मुलताई दाखिल किया गया ।
सराहनीय भूमिका
उक्त आरोपी की गिरफ्तारी मे निरीक्षक मुकेश ठाकुर, उपनिरीक्षक पूनमचंद साहू, प्र.आर.529 दिलीप झरबडे, प्र.आर.47 राजकुमार, प्र.आर.485 रामानंद धुर्वे,चालक प्र.आर.282 रविन्द्र नागले, आर.603 विनोद साहू ,आर.425 देवेन्द्र ठाकुर, सै.284 चन्द्रभान, सै.85 गौतम की सराहनीय भूमिका रही ।

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