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निजी अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइन – बिल भुगतान के लिए शव बंधक नहीं बना पाएंगे

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ब्यूरो रिपोर्ट

प्रदेश में निजी अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब  निजी अस्पतालों में उपचार के दौरान किसी की मौत हो  जाने पर अस्पताल प्रबंधन बिल भुगतान के लिए मरीज के शव को बंधक नहीं बना पाएंगे। साथ ही शव घर तक पहुंचने हेतु सहयोग करना होगा।  परिजनों द्वारा शव प्राप्त न करने तक या लावारिस होने पर शव को गरिमा के साथ रखना भी होगा। शव के लिए फ्रीजर या कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्था भी करनी होगी। ऐसा न करने पर अस्पताल पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है।

बतादे की मानवाधिकार आयोग से निर्देश मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल संचालकों को लिखा पत्र, बिल भुगतान को लेकर नई गाइडलाइन बनाई है।  बिल भुगतान न हो पाने पर अक्सर वाद विवाद की स्थिति बनती है। कई बार तो अस्पताल प्रबंधन शव देने से ही इंकार करते थे । कोविड के समय ऐसी घटनाएं ज्यादा  देखने सुनने को मिल रही थीं। जिसे मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया था।