
brc acp bharti भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग और अकादमिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने विकासखण्ड स्रोत समन्वयक (BRC) और सहायक परियोजना समन्वयक (APC – अकादमिक, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, एईआर, बालिका शिक्षा) के पदों की पूर्ति के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और चयन प्रक्रिया का टाइम-शेड्यूल जारी कर दिया है।
इस आदेश के तहत जिला स्तर पर विज्ञापन जारी कर योग्य और अर्हताधारी शासकीय शिक्षकों से आवेदन मंगाए जाएंगे, जिनका चयन 100 अंकों की लिखित परीक्षा और मेरिट के आधार पर प्रतिनियुक्ति/सेवाएं लेकर किया जाएगा। brc acp bharti
भर्ती प्रक्रिया का पूरा टाइम-शेड्यूल (Important Dates)
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तय समय-सीमा के अनुसार पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित तारीखों में संपन्न होगी: brc acp bharti
- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: इच्छुक अभ्यर्थी अपने जिले के जिला शिक्षा केंद्र (DPC कार्यालय) में 25 सितंबर 2026 तक आवेदन जमा कर सकते हैं।
- पात्र अभ्यर्थियों की सूची (स्क्रूटनी): जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदनों की जांच के बाद 09 अक्टूबर 2026 तक पात्र अभ्यर्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी।
- लिखित परीक्षा की तिथि: पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की जिला स्तरीय लिखित परीक्षा 21 अक्टूबर 2026 को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या निर्धारित केंद्र पर आयोजित होगी।
- उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन: लिखित परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन 24 अक्टूबर 2026 तक जिला स्तर पर पूरा किया जाएगा।
- अंतिम नियुक्ति और आदेश: मेरिट सूची पर कलेक्टर के अनुमोदन और जिला स्तरीय नियुक्ति समिति की सहमति के बाद 30.10.2026 तक चयनित लोकसेवकों के पदस्थापना आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
पद के लिए अनिवार्य योग्यता और शर्तें brc acp bharti
- आयु सीमा: आवेदन करने वाले लोकसेवकों की आयु सीमा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई की स्थिति में अधिकतम 56 वर्ष होनी चाहिए।
- कौन कर सकता है आवेदन: स्कूल शिक्षा या जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षक इन पदों के लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही डी.एड./बी.एड./एम.एड. की उपाधि होना अनिवार्य है।
- परीक्षा में पासिंग मार्क्स: लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें से न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही आगे की प्रक्रिया के लिए पात्र माने जाएंगे।
- बालिका शिक्षा पद पर प्राथमिकता: सहायक परियोजना समन्वयक (बालिका शिक्षा) के पद के लिए मेरिट सूची में महिला संवर्ग की अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते उन्होंने न्यूनतम 40% अंक प्राप्त किए हों।
इन शिक्षकों को नहीं मिलेगा मौका (महत्वपूर्ण नियम)
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कुछ श्रेणियों के शिक्षकों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है:
- 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले: ऐसे लोकसेवक जो इन पदों पर प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते हुए 4 वर्ष पूरे कर चुके हैं , उन्हें अनिवार्य रूप से मूल विभाग में वापस भेजा जाएगा। वे वर्तमान पदों के लिए अपात्र होंगे।
- कूलिंग ऑफ पीरियड: जो शिक्षक पहले इन पदों पर रह चुके हैं, उन्हें दोबारा पदस्थापना के लिए न्यूनतम 02 वर्ष का कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा करना अनिवार्य होगा।
- परिवीक्षा अवधि वाले: नवनियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षकों को उनकी परिवीक्षा (Probation) अवधि के दौरान और सांदीपनि विद्यालयों में चयनित लोकसेवकों को इसमें आवेदन की पात्रता नहीं होगी।
- संविदा कर्मचारी: संविदा आधार पर कार्यरत सहायक परियोजना समन्वयकों एवं विकास खण्ड स्रोत समन्वयकों को छोड़कर ही पदों की पूर्ति की जाएगी।
प्रशासनिक कसावट: विभाग ने साफ किया है कि भविष्य में पद रिक्त होने की स्थिति में इसी चयन सूची (वेटिंग लिस्ट) के आधार पर पद भरे जा सकेंगे। साथ ही मैहर, मऊगंज और पाण्डुर्णा जैसे नए जिलों में सहायक परियोजना समन्वयक के पदों पर पदस्थापना के लिए पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।
इस आदेश के तहत जिला स्तर पर विज्ञापन जारी कर योग्य और अर्हताधारी शासकीय शिक्षकों से आवेदन मंगाए जाएंगे, जिनका चयन 100 अंकों की लिखित परीक्षा और मेरिट के आधार पर प्रतिनियुक्ति/सेवाएं लेकर किया जाएगा।




