
जबलपुर/छिंदवाड़ा।Non-Bailable Warrant मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अदालती आदेशों की अवहेलना करने और बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद अदालत में उपस्थित न होने पर छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक (SP) अजय पांडे के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने एसपी अजय पांडे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (Non-Bailable Warrant) जारी करते हुए उन्हें 1 अक्टूबर 2026 को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस वारंट की तामीली की जिम्मेदारी पुलिस महानिरीक्षक (IG) जबलपुर ज़ोन को सौंपी है।
दिवंगत पुलिसकर्मी के परिवार से जुड़ा है मामला
Non-Bailable Warrant यह पूरा विवाद एक दिवंगत पुलिसकर्मी के परिवार से की जा रही अवैध वसूली (रिकवरी) और पुलिस विभाग की मनमानी से जुड़ा है. जबलपुर के सुहागी क्षेत्र की रहने वाली सीता तिवारी के पति संतोष पांडे छिंदवाड़ा जिले में पुलिसकर्मी के पद पर पदस्थ थे. सेवानिवृत्ति (Retirement) के बाद उनका निधन हो गया. पति की मृत्यु के बाद पुलिस विभाग ने उनके परिवार पर 2 लाख 24 हजार रुपये की रिकवरी निकाल दी. विभाग की इस एकतरफा कार्रवाई के खिलाफ पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां अदालत ने सुनवाई के बाद परिवार के पक्ष में राहतकारी आदेश जारी करते हुए रिकवरी पर रोक लगा दी थी.
नोटिस की अनदेखी पड़ी भारी, जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ का आदेश
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सचिन पांडे ने बताया कि हाईकोर्ट द्वारा राहत दिए जाने के बावजूद छिंदवाड़ा एसपी कार्यालय द्वारा अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया. आदेश की लगातार अवहेलना होने पर पीड़ित परिवार की ओर से कोर्ट में अवमानना याचिका (Contempt Petition) दाखिल की गई.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सचिन पांडे ने बताया कि हाईकोर्ट द्वारा राहत दिए जाने के बावजूद छिंदवाड़ा एसपी कार्यालय द्वारा अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया. आदेश की लगातार अवहेलना होने पर पीड़ित परिवार की ओर से कोर्ट में अवमानना याचिका (Contempt Petition) दाखिल की गई.
Non-Bailable Warrant अदालत ने इस अवमानना मामले में छिंदवाड़ा एसपी को नोटिस जारी कर पालन रिपोर्ट (Compliance Report) पेश करने के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद न तो विभाग की ओर से कोई रिपोर्ट पेश की गई और न ही एसपी खुद अदालत में उपस्थित हुए. इस गंभीर लापरवाही और न्यायपालिका के आदेश के प्रति उदासीनता को देखते हुए न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने कड़ा कदम उठाते हुए एसपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया.



