नेशनल लोक अदालत 14 दिसंबर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रचार रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना
ब्यूरो रिपोर्ट
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में 14 दिसंबर 2024 को वर्ष 2024 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन एवं लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार वाहनों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव ने जिला न्यायालय भोपाल से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहनों द्वारा नेशनल लोक अदालत की जिंगल्स एवं फ्लेक्स बैनर के माध्यम से नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार भोपाल के विभिन्न शहरी व सुदूरवर्ती ग्रामों में किया जाएगा।
इस अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश सहित, विशेष न्यायाधीश श्री राजार्षि श्रीवास्तव, जिला न्यायाधीश / सचिव श्रीमती आरती शर्मा, जिला न्यायाधीश कु. शैलजा गुप्ता, जिला न्यायाधीश श्री संतोष कौल, नगर निगम मजिस्ट्रेट श्री तरूणेन्द्र प्रताप सिंह, अति. पुलिस आयुक्त श्री पंकज श्रीवास्तव, पुलिस उपायुक्त श्रीमती श्रद्धा तिवारी, नगर निगम सहायक आयुक्त श्रीमती एकता अग्रवाल सहित जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री दीपक खरे एवं महासचिव श्री मनोज श्रीवास्तव तथा संघ के अन्य पदाधिकारीगण एवं विद्युत विभाग के महाप्रबंधक श्री बी.बी.एस. परिहार सहित विद्युत विभाग के उप-महाप्रबंधक, यातायात पुलिस से सहायक पुलिस आयुक्त एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
सभी विभागों एवं अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों के साथ लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
लोक अदालत के लाभ
पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है, कटुता समाप्त होती है, समय, धन एवं श्रम की बचत होती है। कोई भी पक्षकार हारता नहीं है दोनों पक्षकारों की जीत होती है। लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने से न्याय शुल्क वापस होता है। लोक अदालत का आदेश / निर्णय अंतिम होता है, लोक अदालत के आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होती। लोक अदालत में निराकरण होने से पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।