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Bhopal

UPSC में (EWS)आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 5 साल की छूट देने का आदेश,मिलेंगे 9 मौके

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ब्यूरो रिपोर्ट

यूपीएससी के लिए हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। इस वर्ग के तहत आवेदन करने वालों को आयु सीमा में पांच साल की छूट दी गई है। साथ ही प्रयासों की सीमा 9 कर दी गई है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों को अंतरिम राहत देते हुए  हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षित वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों की तरफ आयु सीमा में पांच साल की छूट सहित अन्य लाभ प्रदान किए जाएं। इनके फार्म इसी आधार पर जमा किए जाएं। युगलपीठ ने फार्म जमा करने की तारीख में बढ़ोतरी के संबंध में यूपीएससी से जवाब मांगते हुए मंगलवार को सुनवाई निर्धारित की है। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि  नियुक्ति याचिका का फैसला अंतिम आदेश के आधीन रहेगा।

बता दे की याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से आवेदन की तारीख बढ़ाए जाने का आग्रह किया गया था। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद यूपीएससी से इस संबंध में जवाब मांगा है।   

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