बाहरी व्यक्तियों द्वारा विद्युत पोलों व लाइनों पर कार्य करना निषिद्ध
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ब्यूरो रिपोर्ट
मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधान के अनुसार बिजली कार्मिकों के अलावा बाहरी व्यक्तियों का बिजली के खंबों पर चढ़ना और लाइन पर कार्य करना निषिद्ध है। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकृत कार्मिक को ही नियमानुसार सभी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हुए बिजली खंबों पर चढ़ कर सुधार कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। बिजली कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य कोई बाहरी व्यक्ति बिजली खंबों पर चढ़ कर सुधार कार्य न करे।
बाहरी व्यक्ति द्वारा विद्युत खंबे में चढ़ने से यदि कोई भी विद्युत दुर्घटना होती है, तो उस दुर्घटना के लिए वह व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा एवं किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिये मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का दायित्व नहीं होगा।
कंपनी ने कहा है कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनाधिकृत रूप से बिजली के खंबों पर चढ़कर विद्युत लाइन में सुधार कार्य करते हुए पाया जाता है या ऐसी जानकारी प्राप्त होती है, तो तत्काल प्रभाव से उस व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।