13 दिसंबर को वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत

भारती भूमरकर
13 दिसंबर 2025 को जिला मुख्यालय बैतूल एवं अंतर्गत सिविल न्यायालय आमला, भैंसदेही एवं मुलताई में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आयोजित इस लोक अदालत में न्यायालय में लंबित सिविल, आपराधिक प्रकरणों के साथ-साथ मोटर दुर्घटना एवं क्षतिपूर्ति दावा प्रकरणों का भी राजीनामा द्वारा निराकरण किया जाएगा।

मोटर दुर्घटना एवं क्षतिपूर्ति दावा के अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल की अध्यक्षता में आज बीमा क्लेम संबंधी न्यायिक पीठासीन अधिकारियों, बीमा कंपनी के अधिकारी एवं पैनल अधिवक्ताओं तथा क्लेमेंट के अधिवक्ताओं की बैठक का आयोजन जिला न्यायालय के व्ही. सी. कक्ष में किया गया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल द्वारा सभी अधिवक्ताओं से क्लेम प्रकरणों में समझौता राशि का प्रस्ताव यथाशीघ्र देने की बात कही जिससे बीमा कंपनी व उनके अधिवक्ता चर्चा कर राशि निर्धारित करा सके। उन्होनें ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कर कंपनी अनुसार सूची तैयार करने एवं प्रि-सीटिंग बैठकों में पीठासीन अधिकारियों के साथ चर्चा करने हेतु कहा। आर.टी.ओ. से उपस्थित कर्मचारी को ड्राइविंग लायसेंस एवं फिटनेस तथा बीमा तिथि के दस्तावेजों को कम से कम समय में वेरीफाई करने के लिए निर्देशित किया। उन्होने बताया कि 13 दिसंबर की लोक अदालत में जिले में बीमा क्लेम के 100 प्रकरणों में राजीनामा किया गया था।
नेशनल लोक अदालत के प्रभारी अधिकारी श्री शिव बालक साहू द्वारा बताया गया कि प्रि-सीटिंग बैठक में क्लेम की राजीनामा योग्य राशि निर्धारण करवाया जा सकता है एवं पीठासीन अधिकारियों से भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
उक्त बैठक में नेशनल लोक अदालत के प्रभारी अधिकारी श्री शिव बालक साहू, जिला न्यायाधीश श्री सचिन कुमार घोष, श्री कैलाश नारायण अहिरवार, जिला विधिक सहायता अधिकारी-श्री सोमनाथ राय तथा बीमा कंपनी के पैनल अधिवक्ता श्री बी. के. पांडे, श्री निलेश चौरगढे, श्री विनोद टेकाडे, श्री हीरामन सूर्यवंशी, श्री राजेन्द्र बघेल तथा आर.टी.ओ. के स्टॉफ श्री अक्षय राणे तथा अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे।