
ब्यूरो रिपोर्ट
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजना हेतु प्रथम चरण अंतर्गत शहरी क्षेत्र में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक पंजीयन अभियान चलाया जा रहा है। इसका द्वितीय चरण ग्रामीण क्षेत्र में 15 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक चलाया जाएगा। जिला श्रम अधिकारी ने बताया कि अभियान अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक जैसे आटो रिक्सा चालक, सफाई कर्मी, रेहडी पटरी वाले मजदूर, घरेलू काम काम करने वाले मजदूर, किसान आदि लाभ ले सकते है।
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर जिनकी आयु 18 से कम ना हो तथा 40 वर्ष से अधिक ना हो, आयकर दाता ना हो, तथा मासिक आय 15,000 रूपये से अधिक ना हो, वे सभी इसमें पात्र होंगे। जिला श्रम अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिनकी आयु 18 वर्ष है उन्हे 55 रूपये प्रतिमाह प्रीमियम जमा करना होगा तथा जिनकी आयु 40 वर्ष है उन्हे 200 रूपये प्रतिमाह प्रीमियम जमा करना अनिवार्य है। आयु अनुसार श्रमिकों को प्रीमियम जमा कराया जाना होगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत जब श्रमिक की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद 3,000 रूपये प्रतिमाह मासिक पेंशन केन्द्र सरकार द्वारा गारंटी के साथ भुगतान किया जाएगा।
पंजीयन के लिए असंगठित श्रमिक का आधार नंबर, मोबाईल नंबर, तथा बैंक खाते की पासबुक आवश्यक है।प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन के लिए अपने नजदीक के कामन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी) तथा एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से योजना में पंजीयन करवाया जा सकता है। साथ ही अधिक जानकारी के लिए श्रम पदाधिकारी कार्यालय, बैतूल से संपर्क कर सकते है।




