
भोपाल। मध्य प्रदेश के पटवारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने patwari hadtal पटवारियों की तीन दिवसीय हड़ताल अवधि को कार्य दिवस (working days) मानते हुए उनके वेतन भुगतान को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में मंत्रालय (वल्लभ भवन) द्वारा एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
राजस्व विभाग के अवर सचिव राजेश कुमार कौल के डिजिटल हस्ताक्षर से 7 सितंबर 2026 को जारी आदेश (क्रमांक 7/2/1618513/2023/सात-5) में यह स्पष्ट किया गया है।
अर्जित या अन्य देय अवकाश के रूप में स्वीकृत
आदेश के अनुसार, राज्य शासन द्वारा patwari hadtal पटवारियों की तीन दिन की हड़ताल की अवधि को कार्य दिवस माना गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र (दिनांक 09/08/2019 की कंडिका 2.3) में दिए गए प्रावधानों के तहत, इस अवधि को अर्जित अवकाश (Earned Leave) या अन्य देय अवकाश के रूप में स्वीकृत किया गया है। इस मंजूरी के बाद अब हड़ताल अवधि का रुका हुआ वेतन पटवारियों को जारी कर दिया जाएगा।
इन विभागों को भेजी गई प्रतिलिपि
यह आदेश मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार जारी किया गया है। patwari hadtal इसकी प्रतिलिपि वित्त विभाग के प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव, महालेखाकार (ग्वालियर), आयुक्त (भू-संसाधन प्रबंधन, ग्वालियर/भोपाल), मध्य प्रदेश के समस्त कलेक्टर, समस्त संभागायुक्त और म.प्र. पटवारी संघ भोपाल के प्रांताध्यक्ष श्री उपेन्द्र सिंह बघेल को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी गई है।





