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सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को मानहानि मामले में पांच महीने की कैद की सजा

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ब्यूरो रिपोर्ट 

दिल्ली की एक अदालत ने आज सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा दायर दो दशक से अधिक पुराने आपराधिक मानहानि मामले में पांच महीने की कैद की सजा सुनाई।

    साकेत अदालत के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने 25 मई को सुश्री पाटकर को भारतीय दंड संहिता की धारा-500 के तहत आपराधिक मानहानि के अपराध के लिए दोषी ठहराया था।

     श्री सक्सेना ने 2001 में एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उन्हें बदनाम करने के लिए सुश्री पाटकर के खिलाफ मामला दायर किया था। श्री सक्‍सेना उस समय एक गैर सरकारी संगठन नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के अध्यक्ष थे। इस पर उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में एक स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया था। 2002 में सर्वोच्‍च न्‍यायालय के आदेश पर मामला साकेत अदालत में स्थानांतरित किया गया था। अदालत ने सुश्री पाटकर को दोषी ठहराते हुए कहा कि उनके कार्यकलाप दुर्भावनापूर्ण और जानबूझकर किये गये थे।

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