सीएए की अधिसूचना जारी
ब्यूरो रिपोर्ट
सरकार ने सोमवार (11 मार्च) को सीएए की अधिसूचना जारी कर दी है। भारत में नागरिकता संसोधन कानून CAAआज से प्रभावी तौर से लागू हो गया है। इससे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में लंबे समय तक धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हुए एवं 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगने वाले हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन और पारसी को देश कि नागरिकता मिलेगी।
बता दे की सीएए को दिसंबर 2019 में संसद ने मंजूरी दी थी। इसके चार साल बाद इसे लागू किया गया है। सीएए नियम जारी किए जाने के बाद अब 31 दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दिया जाएगा।