विद्यालयों में कार्यरत अतिरिक्त अतिथि शिक्षको को शीघ्र रिलीव करने के आदेश
ब्यूरो रिपोर्ट
मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षको की मुसीबते कम होने का नाम नहीं ले रही। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के बाद अब हड़कंप की स्थिति है। बता दे की विभाग द्वारा जारी आदेश में विद्यालयों में कार्यरत अतिरिक्त अतिथि शिक्षको को शीघ्र रिलीव करने को कहा गया है। दिनाक 26 नवम्बर को लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है. जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यदि एक शाला में एक से अधिक अतिथि शिक्षक पदस्थ हों तो उन्हें तुरंत रिलीव कर दिया जाए.
पत्र में कहा गया है कि मध्य प्रदेश की शालाओं में रिक्त पदों पर शैक्षणिक समस्या का समाधान करने के लिए अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है. वर्तमान में नवीन भर्ती से शिक्षकों की पदस्थापना की गई है. इसके अलावा उच्च पद प्रभार से भी शिक्षक पदस्थ किए गए हैं. ऐसी स्थिति में एक ही विषय में एक से अधिक शिक्षक की शालाओं में पदस्थी हो तो उन्हें तुरंत रिलीव किया जाए.
रिलीव करने के लिए तीन नियम भी बनाए गए हैं. एक ही विषय के दो अतिथि शिक्षक पदस्थ हों तो उन्हें किस आधार पर किसी शिक्षक को रिलीव किया जाएगा. विद्यालय में एक ही विषय के दो शिक्षक कार्यरत हों तो वर्तमान स्कोर कार्ड के आधार पर जिस शिक्षक के अंक कम होंगे, उसे हटाया जाएगा. इसके अलावा जूनियर शिक्षक को भी रिलीव किया जाएगा. इन दो नियमों के अलावा एक और तरीके से अतिरिक्त अतिथि शिक्षक को हटाया जायेगा.