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मोबाइल उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा -अब नहीं लेना होगा दो दो सिम पर इंटरनेट डाटा, बचेंगे 300 रूपये तक हर माह

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ब्यूरो रिपोर्ट 

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज ” दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (बारहवां संशोधन) विनियम, 2024 ” (2024 का 08) (जिसे “विनियम” कहा गया है) और “दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश (जिसे “टीटीओ” कहा गया है), 2024″ (2024 का 02) जारी किया। 

ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 (टीसीपीआर) की समीक्षा के लिए 26 जुलाई 2024 को एक परामर्श पत्र जारी किया था।

इस परामर्श पत्र में विशेष रूप से टैरिफ उपलब्धता के विकल्प, वाउचर की वैधता, वाउचर की कलर कोडिंग और संबंधित हितधारकों यानी उपभोक्ताओं और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के हित में वाउचर के मूल्यवर्ग के मुद्दों को संबोधित किया गया। परामर्श पत्र पर 21 अक्टूबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई।

विनियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) वॉयस और एसएमएस के लिए अलग से विशेष टैरिफ वाउचर (एसटीवी) अनिवार्य करना, ताकि उपभोक्ताओं को सामान्य रूप से उनकी आवश्यक सेवाओं के लिए भुगतान करने का विकल्प मिल सके और उपभोक्ताओं के कुछ वर्गों, विशेषकर बुजुर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ मिल सके;

मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को डाटा का उपयोग नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए सिर्फ वॉयस कॉल, एसएमएस के लिए भी रिचार्ज कूपन मुहैया कराना होगा। जिसका फायदा ड्यूल सिम यूजर्स को मिलेगा। और अब 200 से 300 रूपये की हर माह बचत होगी। 

ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (बारहवां संशोधन) विनियम, 2024 में कहा है कि सेवा प्रदाता को कम से कम एक विशेष टैरिफ वाउचर विशेष रूप से वॉयस और एसएमएस के लिए मुहैया कराना होगा। इसकी वैधता अवधि 365 दिनों से अधिक नहीं होगी। इस फैसले से उन उपभोक्ताओं को फायदा होगा जो इंटरनेट डाटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं और केवल वॉयस कॉल व एसएमएस का उपयोग करते हैं। 

(ii) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए एसटीवी और कॉम्बो वाउचर (सीवी) की वैधता अवधि की सीमा मौजूदा 90 दिनों से बढ़ाकर 365 दिन कर दी गई है;

 

(iii) ऑनलाइन रिचार्ज की प्रमुखता को देखते हुए वाउचरों की भौतिक रूप में विद्यमान कलर कोडिंग को समाप्त कर दिया गया है;

(iv) ₹10/- मूल्यवर्ग और उसके गुणकों को केवल टॉप-अप वाउचर के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, जबकि टीटीओ (50वां संशोधन) आदेश 2012 द्वारा ₹10/- मूल्यवर्ग के कम से कम एक टॉप-अप वाउचर के अधिदेश को बरकरार रखा गया है।

टीसीपीआर में किए गए संशोधनों के अनुरूप दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में एसटीवी और सीवी की परिभाषाओं में संशोधन किए गए हैं।

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