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सुप्रीम कोर्ट के नियमों का खुले आम उलंघन कर रही है रैपुरा शराब दुकान ,जिम्मेदार मौन

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ब्यूरो रिपोर्ट 
दिनांक 15 अप्रैल को भगवती मानव कल्याण संगठन ने रैपुरा शराब दुकान के विरोध को लेकर कलेक्टर महोदय के नाम रैपुरा तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा था । जिसको लेकर पन्ना जिले के कलेक्टर महोदय, आबकारी अधिकारी द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई सभी जिम्मेदार मौन है ।

भगवती मानव कल्याण संगठन के गजेन्द्र साहू ने बताया कि रैपुरा शराब दुकान सुप्रीम के नियमों का उलंघन कर रही है जिसके जिम्मेदार पन्ना जिले आबकारी अधिकारी हैं।
रैपुरा में शासकीय कन्या हाईस्कूल की बाउंड्री से सटाकर शराब दुकान खोली गई व सनातन धर्म की आस्था का केंद्र बजरंगबली का मंदिर बिल्कुल ही नजदीक है
जबकि नियम यह है कि धार्मिक स्थलों व स्कूलों से शराब की दुकान की दूरी कम से कम 150 मीटर होनी चाहिए

राजकीय राजमार्ग के बाजू से रैपुरा शराब दुकान खोली गई है जिसकी लगभग दूरी 50 मीटर होगी
जबकि नियम यह है कि अगर कोई कस्बा या शहर 20000 से कम जनसंख्या वाला है तो शराब की दुकान को राजमार्गों से 220 मीटर की दूरी पर ही खोला जा सकता है
रैपुरा शराब दुकान सुप्रीम कोर्ट के तीनों नियम का उलंघन कर रही जिसको लेकर पन्ना जिले का शासन प्रशासन मौन बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के नियमों की पन्ना जिले के आबकारी अधिकारी द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है