
भारती भूमरकर
*नपा में अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी क समक्ष हुई नो मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई, 13 जनवरी तक रोजाना हो सकते हैं प्रस्तुत*
_कक्ष क्र. 02 में रोजाना होगी सुनवाई, दस्तावेज प्रस्तुत कर स्वयं को करा सकते हैं मैप।_
सारनी। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत नो मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई नगर पालिका परिषद कार्यालय में अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष की गई। यह सुनवाई आगामी 13 जनवरी तक चलेगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी के निर्देशन एवं निर्वाचक एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आमला विधानसभा 130 शैलेंद्र बडोनिया के मार्गदर्शन में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विभिन्न क्षेत्रों में सर्वे के उपरांत मतदाताओं की मैपिंग की गई थी। दस्तावेजों के अभाव में कई मतदताओं की मैपिंग नहीं हो सकी। ऐसे नो मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई हेतु नगर पालिका कार्यालय में विशेष व्यवस्था की गई। नगर पालिका में अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सी.के. मेश्राम ने सोमवार 5 जनवरी 2026 को नो मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई की। तय कार्यक्रम अनुसार आगामी 13 जनवरी तक प्रतिदिन 50 नो मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई किया जाना है। इस दौरान निर्वाचन सुपरवाईजर नरेंद्र सूर्यवंशी, आरके मरकाम, आरएस सतवंशी, सद्द्दम अंसारी, प्रवीण आम्रवंशी उपस्थित रहे। अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सी.के. मेश्राम ने बताया ऐसे मतदाता जो नो मैपिंग की श्रेणी में आते हैं वे निर्धारित तिथि में कार्यालय नगर पालिका परिषद सारनी में उपस्थित होकर निम्नानुसार श्रेणियों के आधार पर दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके तहत मतदाता का जन्म 1 जुलाई 1987 के पहले भारत में हुआ हो तो उन्हें जन्म तिथि, स्थान को प्रमाणित करने वाला कोई भी दस्तावेज देना होगा। यदि मतदाता का जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में हुआ हो तो उन्हें जन्म तिथि, स्थान को प्रमाणित करने वाला कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पिता या माता के लिए जन्म तिथि और स्थान का दस्जावेत भी साथ में प्रस्तुत करना होगा। यदि मतदाता का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ है तो जन्म तिथि, स्थान, पिता एवं माता के जन्म तिथि स्थान का दस्जावेज प्रस्तुत करना होगा। यदि माता-पिता भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट, वीजा की एक प्रति देना होगा। मतदाता का जन्म भारत के बाहर हुआ है तो उन्हें विदेश स्थित भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होगा। यदि पंजीकरण नागरिकीकरण द्वारा भातीय नागरिकता प्राप्त की है तो उन्हें नागरिकता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
*इन दस्तावेज के साथ उपस्थित होना अनिवार्य*
किसी केंद्रीय, राज्य सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी को जारी कोई पहचानपत्र, अथवा पेंशन संदाय आदेश। भारत में 01 जुलाई 1987 से पूर्व सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्जावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक, शैक्षिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अ.पि.व/अनु. जाति./अनु. जन जाति या अन्य कोई जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राज्य / स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा कोई भी भूमि, गृह आवंटन प्रमाण पत्र, आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या
23/2025-ईआरएस / vol.ll दिनांक 09/09/2025 (अनुलग्नक ई) के तहत जारी निर्देश लागू होंगे। दिनांक 01/07/2025 के सदर्भ में बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली का अंश।