
ब्यूरो रिपोर्ट
भोपाल की ऐतिहासिक विरासत और नवाबी रियासत से जुड़ा एक लंबा और जटिल कानूनी विवाद उनके पक्ष में खत्म हो गया है, जिसने पटौदी खानदान को बड़ी राहत दी है। राजधानी भोपाल के नयापुरा क्षेत्र में स्थित 16.62 एकड़ पुश्तैनी जमीन को लेकर बीते ढाई दशक से चली आ रही कानूनी जंग आखिरकार खत्म हो गई। चौदहवें अपर सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल की अदालत ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर और उनकी बहनों के हक में अहम फैसला दिया है। अदालत ने विपक्ष के जरिये दायर याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है।
बता दे की इस विवाद की शुरुआत वर्ष 1998 में हुई थी। जहाँ अकील अहमद और उनके साथियों ने नयापुरा की इस जमीन पर अपना दावा पेश किया था। उनका कहना था कि साल 1936 में भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह खान ने यह जमीन उनके पूर्वजों को दान में दी थी। इसी दावे के आधार पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और मामला सालों तक चलता रहा।