फर्जी परीक्षार्थी बनकर बैठने और बैठाने वाले 11 आरोपितों को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास
पिंटू तोमर ग्वालियर
भिंड। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने हाईस्कूल परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी बनकर बैठने और बैठाने वाले 11 आरोपितों को पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए छह-छह हजार रुपये का मामला दर्ज किया है। मामला मार्च 2016 का है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन एडीपीओ अवधेश चौधरी द्वारा किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि दो मार्च 2016 की सुबह 10: 35 बजे शासकीय स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिंड केंद्र क्रमांक 131076 के कक्ष क्रमांक 2 में मप्र शासन द्वारा आयोजित हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2016 में आरोपित आशाराम (अ-3) सह आरोपी पवन पुत्र मदन सिंह के स्थान पर रोल नंबर 161342339 पर, कक्ष क्रमांक 3 में आरोपित अंकित सिंह (अ-4)।
सहआरोपी राजेश पुत्र मोहर सिंह के स्थान पर रोल नंबर 161342376 पर, कक्ष क्रमांक 2 में आरोपित सरमन (अ-10) सहआरोपी यशवर्धन सिंह पुत्र राजेश सिंह के स्थान पर रोल नंबर 161342288 पर, कक्ष क्रमांक 20 में आरोपित राहुल (अ-8) सहआरोपी अमीनी राजावत पुत्र प्रदीप राजावत के स्थान पर रोल नंबर 161342973 पर, कक्ष क्रमांक 4 में आरोपित महेंद्र सिंह (अ-6) सहआरोपी कुबेर पुत्र ओमप्रकाश परिहार के स्थान पर रोल नंबर 161342453 पर, कक्ष क्रमांक 5 में आरोपित प्रवीण (अ-11) सहआरोपी गजेंद्र पुत्र दयाशंकर के स्थान पर रोल नंबर 161342501 पर, कक्ष क्रमांक 19 में आरोपित नेहा (अ-5)।
सहआरोपी शिवम सिंह भदौरिया पुत्र नरेश सिंह के स्थान पर रोल नंबर 161342941 पर, कक्ष क्रमांक 3 में आरोपित केशव सिंह (अ-7) सहआरोपी देशराज पुत्र कृपाल सिंह के स्थान पर रोल नंबर 161342384 पर, कक्ष क्रमांक 17 में आरोपित सचिन सिंह (अ-9) सहआरोपी विमल सिंह पुत्र रवींद्र के स्थान पर रोल नंबर 161342886 पर, कक्ष क्रमांक 24 में आरोपित रामू (अ-2) सहआरोपी अजय पुत्र बादशाह के स्थान पर रोल नंबर 161342140 पर, कक्ष क्रमांक 5 में आरोपित गजेंद्र (अ-1) सहआरोपी नारायण पुत्र अनार के स्थान पर रोल नंबर 161342481 पर बैठकर परीक्षा दे रहे थे। चेकिंग के दौरान केंद्राध्यक्ष को कुछ शंका हुई तो उन्होंने परीक्षा देने वाले छात्र और परिचय पत्र का मिलान किया तो उसमें भिन्नता पाई गई। केंद्राध्यक्ष की रिपोर्ट पर पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित परीक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया था।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने सुनवाई के बाद 30 वर्षीय गजेन्द्र सिंह पुत्र दयाशंकर श्रीवास निवासी जलुआपुरा थाना सुरपुरा जिला भिंड, 22 वर्षीय रामू सिंह पुत्र बलवीर सिंह चैहान निवासी ग्राम सहायपुरा थाना भारौली, 31 वर्षीय आशाराम पुत्र अजयपाल सिंह भदौरिया निवासी लालपुरा थाना पिनाहट जिला आगरा, 28 वर्षीय अंकित सिंह पुत्र अजयपाल उर्फ गजेंद्र सिंह भदौरिया निवासी लालपुरा थाना पिनाहट जिला आगरा।
नेहा परिहार पुत्री महेश सिंह पत्नी राहुल परिहार निवासी सिद्धबाबा मंदिर के पास टेकनपुर जिला ग्वालियर, महेन्द्र पुत्र कल्याण सिंह जाट निवासी जनमित्र केन्द्र के पास टेकनपुर जिला ग्वालियर, केशव सिंह पुत्र महेश सिंह तोमर निवासी टीचर्स कॉलोनी पिनाहट जिला आगरा।
राहुल पुत्र दशरथ सिंह तोमर निवासी देवगढ थाना पिनाहट जिला आगरा, सचिन पुत्र प्रमोद प्रताप सिंह भदौरिया निवासी ग्राम किशुपुरा थाना सुरपुरा, सरमन पुत्र नत्थीलाल निषाद निवासी क्यारी का पुरा थाना पिनाहाट जिला आगरा और प्रवीण कुमार पुत्र पृथ्वीराज निषाद निवासी रामनरी आधेपुरा थाना पिडौरा जिला आगरा को पांच-पांच साल की सजा सुनाते हुए छह-छह हजार रुपये का जुर्माना किया है।