
ब्यूरो रिपोर्ट
गुलाना – सड़क दुर्घटना में घायल महिला की उपचार के दौरान मृत्यु होने के मामले में मोटर यह दावा अधिकरण ने परिजनों को 23 लाख 53372 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का आदेश दिया। साथ ही आवेदन दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिलाया है।
प्रकरण के अनुसार दिनांक 24 सितंबर 2024 को शाम करीब 4 बजे राघो खेड़ी निवासी गुर्जर बाई पति राम प्रसाद लोहार अपने पुत्र व पुत्रवधू के साथ कढ़ाई कुल्हाड़ी बेचकर शुजालपुर से मोटरसाइकिल से जा रही थी जैसे ही यह लोग भील खेड़ी रोड पर लाला हरदौल के चबूतरे के पास पहुंचे की पीछे से आ रही बाइक के चालक संतोष ने तेज गति वह लापरवाही से चलाते हुए मृतिका मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जिससे उसके सिर व शरीर के अन्य भागों में गंभीर चोटें आई, जिसे इलाज के लिए शुजालपुर एवं भोपाल के विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया किंतु इलाज के दौरान दिनांक 29 सितंबर 2024 को उसकी मृत्यु हो गई।
मामले में मृतिका के पति रामप्रसाद सहित अन्य वारिसों की ओर से अधिवक्ता श्रवण कुमार सोनी एवं श्रीमती पिंकी कुशवाह द्वारा शुजालपुर न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया।
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए । मोटरयान दुर्घटना में श्रीमती दुर्गा सोलंकी द्वारा बीमा कंपनी को आदेशित किया गया कि वह मृतिका के परिजनों को 23 लाख 53372 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि आवेदन तिथि से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करें। प्रकरण में पैरवी श्रवण कुमार सोनी एडवोकेट एवं श्रीमती पिंकी कुशवाह एडवोकेट द्वारा की गई।






