अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं -लोक शिक्षण संचालनालय
ब्यूरो रिपोर्ट
मध्य प्रदेश के सैकड़ों अतिथि शिक्षकों BEd डिग्री होल्डर एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा पास ने जबलपुर हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं नियमित करने के लिए अलग अलग याचिका लगाई थी। जिसमे कहा था कि प्रदेश के कई अतिथि शिक्षकों को स्कूलों में सेवाएं देते हुए 15 साल तक का समय हो चुका है और वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं साथ ही डीएड-बीएड प्रशिक्षित हैं, ऐसे में उन्हें नियमित किया जाना चाहिए।
इसके बाद अक्टूबर 2023 में हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद 18 अप्रैल 2024 को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस मामले में यह आदेश जारी किया गया है और नियमित का कोई प्रावधान ना होने की बात कहीं है।