
ब्यूरो रिपोर्ट
जिले के सोनाघाटी क्षेत्र में अवैध मुरूम उत्खनन के मामले में अपर कलेक्टर न्यायालय बैतूल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी पर 32 लाख 25 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। साथ ही उत्खनन में प्रयुक्त पोकलेन मशीन को शासन के पक्ष में अधिहरित करने के आदेश भी दिए गए हैं।
प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से उप संचालक खनि प्रशासन बैतूल द्वारा प्रस्तुत मामले में बताया कि 15 जनवरी 2025 की रात लगभग 2:30 बजे थाना कोतवाली बैतूल पुलिस को मौजा सोनाघाटी स्थित खसरा नंबर 105/5 पर अवैध मुरूम उत्खनन की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां एक चेन माउंटेड पोकलेन मशीन से मुरूम उत्खनन करते हुए पाया गया। पुलिस जब मशीन को थाना ले जा रही थी, उसी दौरान दो खाली डम्पर क्रमांक एमपी 48 एच 5560 एवं एमएच 27 एक्स 0801 उत्खनन स्थल की ओर जाते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर दोनों वाहन चालक डम्पर छोड़कर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने दोनों डम्परों को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कराया।
अगले दिन सहायक खनि अधिकारी बैतूल एवं विभागीय अमले द्वारा स्थल निरीक्षण कर गड्ढों की नपाई की गई, जिसमें कुल 3465 घनमीटर मुरूम उत्खनन होना पाया गया। जांच के दौरान पोकलेन ऑपरेटर अज्जू फरकाड़े ने अपने बयान में बताया कि मशीन शेख निजाम निवासी टिकारी की है और उनके कहने पर रात में मुरूम निकालकर डम्परों से परिवहन किया जाता था।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि अनावेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित है। हालांकि दोनों डम्परों को खाली अवस्था में जब्त किए जाने के कारण अवैध परिवहन में उनकी संलिप्तता प्रमाणित नहीं मानी गई।
अपर कलेक्टर वंदना जाट ने आदेश पारित करते हुए मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18(6) के तहत शेख निजाम पर 32 लाख 25 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की। साथ ही जप्तशुदा पोकलेन मशीन को शासन के पक्ष में अधिहरित करते हुए उप संचालक खनि प्रशासन बैतूल को मशीन का पारदर्शी तरीके से निस्तारण करने तथा शास्ति राशि की वसूली के निर्देश दिए गए हैं।




