
ब्यूरो रिपोर्ट
शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला सारणी में अध्ययनरत छात्राओं के साथ अश्लील हरकत एवं छेड़छाड़ संबंधी शिकायत प्राप्त होने के बाद सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक विज्ञान श्री सुनील चौधरी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, उक्त मामले में थाना सारणी में अपराध क्रमांक 0260/2026 के तहत बीएनएस की संबंधित धाराओं तथा पॉक्सो अधिनियम की धाराओं 7, 8, 9 एवं 10 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिक शिक्षक विज्ञान शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला सारणी श्री सुनील चौधरी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री चौधरी का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी शाहपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।