निलंबित सहायक ग्रेड-3 के विरूद्ध वन विभाग ने की बर्खास्तगी की कार्यवाही
ब्यूरो रिपोर्ट
- आपत्तिजनक आचरण एवं महिलाओं- सहकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार के आरोप
- निलंबित सहायक ग्रेड-3 के विरूद्ध वन विभाग ने की बर्खास्तगी की कार्यवाही
मुरैना 18मई 2024/ वन विभाग में कार्यरत सहायक ग्रेड 3 श्री देवकांत कतरौलिया ने महिला- सहकर्मियों के साथ अभद्र व अपमानजनक व्यवहार करने, अश्लील भाषा में टीका टिप्पणी करने तथा अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में निलंबन कर दिया था। बेनामी नाम से भोपाल मुख्यालय को शिकायतें भेजने के आरोप में वन विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुये आरोपी को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है। वनमण्डलाधिकारी श्री स्वरुप दीक्षित ने प्रकरण को स्पष्ट करते हुये बताया गया कि आरोपी श्री देवकांत कतरौलिया पिछले कई माह से कार्यालय में पदस्थ महिला कर्मियों का मानसिक शोषण कर रहा था। बेनामी नाम से मुख्यालय को अभद्र भाषा में शिकायतें भेज रहा था , जिससे तंग आकर पीड़ित महिला कर्मियों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतों को संज्ञान में लेते हुये वन विभाग ने जांच के लिये मामले को पुलिस को सौंप दिया। जांच में आरोप दोषी पाया गया एवं उनके ऊपर लगे सभी आरोप सही सिद्ध हुये । दोष सिद्ध होने एवं उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन होने पर वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (IX) के अंतर्गत निलंबित सहायक ग्रेड-3 श्री देवकांत कतरौलिया को वनमंडलाधिकारी श्री स्वरूप दीक्षित ने तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है।