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Bhopal

चिकित्सा अधिकारी निलंबित

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ब्यूरो रिपोर्ट 

चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल बैरागढ़ डॉ. प्रवीण ठाकुर द्वारा 21 मई 2024 को अस्पताल इमरजेंसी कक्ष में डयूटी के दौरान आरोपी श्री दीपक गुजराती आत्मज श्री गोपाल गुजराती, निवासी – गोंधी नगर भोपाल के मेडिकोलीगल परीक्षण कराये जाने पर अपने कर्तव्य का पूर्ण निवर्हन नहीं करते हुये संबधित आरक्षक से बदसलूकी एवं अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके कारण विभिन्न समाचार पत्रों में उक्त खबर के प्रकाशित होने के कारण शासन की छवि धूमिल होने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया।

कलेक्टर जिला भोपाल के प्रस्ताव अनुसार डॉ. प्रवीण ठाकुर चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल बैरागढ़ जिला भोपाल को उपरोक्त कृत्य के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर उन्हें सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में डॉ. ठाकुर को नियामनुसार जीवन निर्वाह की पात्रता होगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।