scn news india

मध्य प्रदेश का यूनिक और इनोवेटिव डिजिटल मीडिया

Betul

खेत में गाय घुसने पर पशु मालिक पर हमला, मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप

Scn News India
खेत में गाय घुसने पर पशु मालिक पर हमला, मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप
मुलताई थाना अंतर्गत ग्राम मासोद का मामला, जानलेवा हमले की वारदात,
ब्यूरो रिपोर्ट 
मुलताई। मुलताई थाना अंतर्गत ग्राम मासोद में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया जब एक गाय के खेत में घुस जाने पर दो व्यक्तियों ने पशु मालिक पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। फरियादी ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक से अनावेदकगणों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की है।
फरियादी दुर्गासिंह ठाकुर (20) ने अपनी माँ ज्योति ठाकुर और भाई चैनसिंह के साथ थाना पहुंचकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई है। दुर्गासिंह ने बताया कि वह मेहनत-मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। 22 जून की शाम करीब 5:30 बजे उसकी गाय रस्सी तोड़कर भाग गई और अनावेदक रवि ठाकुर के खेत में घुस गई। दुर्गासिंह गाय को वापस लाने गया, लेकिन गाय और आगे दूसरे खेत की ओर चली गई, जिसके बाद वह घर वापस आ गया। रवि ठाकुर और थानसिंह ठाकुर ने इस मामूली घटना को लेकर दुर्गासिंह के घर में घुसकर गाली-गलौज शुरू कर दी। जब दुर्गासिंह ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, तो थानसिंह ने उस पर लात-घूंसों से हमला कर दिया और रवि ठाकुर ने कटर से वार किया। फरियादी दुर्गासिंह ठाकुर ने बताया कि इस मारपीट की घटना में मोहित ठाकुर, रवि ठाकुर, वीरेंद्र सिंह ठाकुर, गोलू ठाकुर सहित अन्य बदमाश प्रवृत्ति के लोग शामिल थे। घटना में दुर्गासिंह को दाहिनी आंख के ऊपर, कंधे पर और कलाई के पास चोटें आईं, खून बहने लगा। पीठ में भी गंभीर चोटें आईं। लड़ाई का शोर सुनकर दुर्गासिंह का भाई चैनसिंह और माँ ज्योति ठाकुर भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बीच-बचाव किया। जाते-जाते रवि और थानसिंह ने दुर्गासिंह को धमकी दी कि अगर उसकी गाय दोबारा उनके खेत में आई, तो वे उसे जान से मार देंगे।
— पीड़ित का मुलताई के सरकारी अस्पताल में चल रहा उपचार–
दुर्गासिंह ने अपने भाई और माँ के साथ मुलताई के सरकारी अस्पताल में इलाज करवाया और फिर थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अनावेदकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 324, 506, 452 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।गाय के खेत में घुसने जैसी मामूली
GTM Kit Event Inspector: