धार्मिक आयोजनों में ध्वनि विस्तारक (D.J.) यंत्रों के उपयोग के संबंध में निर्देश
नीता वराठे
जिला शांति समिति की बैठक, माननीय कलेक्टर एवं दंडाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक श्री निश्छल झारिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें धार्मिक आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं:
1. निर्धारित संख्या से अधिक साउंड बॉक्स का उपयोग नहीं किया जाएगा। अधिकतम 4 साउंड बॉक्स का उपयोग किया जा सकता है।
2. साउंड बॉक्स को वाहन की ऊंचाई से अधिक पर नहीं लगाया जाएगा।
3. निर्धारित ध्वनि स्तर (decibel) से अधिक आवाज़ नहीं बजाई जाएगी।
4. ऐसे गानों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिनसे किसी भी धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति की भावनाएं आहत हों।
5. निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।