पत्नी की हत्या कर कुएं में फेंकने वाले आरोपी पति को मुलताई पुलिस ने किया गिरफ्तार
नीता वराठे
मुलताई -पत्नी की हत्या कर कुएं में फेंकने वाले आरोपी पति को मुलताई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दे की दिनांक 23.09.2024 की रात्रि में सूचनाकर्ता बुधराव पिता सरजेराव देशमुख, उम्र 54 वर्ष, निवासी ग्राम–रावा, हाल निवासी खेडी कोर्ट, थाना सांईखेडा, ने रिपोर्ट किया कि उसकी बहन निर्मला (पति मारोती धोटे, उम्र 42 वर्ष) का ससुराल ग्राम रायआमला में है। दिनांक 22.09.2024 को उसकी भांजी ने फोन कर बताया कि शाम करीब 05:30 बजे निर्मला खेत गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। शाम 07:00 बजे उसके पिता मारोती धोटे घर लौट आए थे। खेत में जाकर देखने पर जमीन पर खून पड़ा मिला, साथ ही पास में टूटी हुई चूड़ी और लॉन्ग भी पड़ी थी। पास के शंकर राव माकोडे के खेत के कुएं के पास भी खून के निशान दिखाई दिए।
फरियादी की रिपोर्ट पर चौकी मासौद, थाना मुलताई में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामला महिला से संबंधित संदिग्ध प्रतीत होने के कारण थाना प्रभारी मुलताई, श्री राजेश सतनकर और चौकी प्रभारी मासोद, श्री बसंत अहाके द्वारा तत्काल घटनास्थल को सुरक्षित कर पुलिस अधीक्षक बैतूल और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मुलताई को सूचना दी गई। सूचना पर एसडीओपी मुलताई, श्री मयंक तिवारी रात्रि में घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। रात्रि में कुएं में अधिक पानी होने के कारण मृतिका का का शव नहीं मिल सका, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक बैतूल को अवगत कराया गया।
*घटनास्थल का निरीक्षण*
पुलिस अधीक्षक बैतूल, श्री निश्चल झारिया द्वारा, खेत और कुएं में खून के धब्बे पाए जाने पर महिला संबंधी गंभीर अपराध की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रभारी सीन ऑफ क्राइम, निरीक्षक आबिद अंसारी को सूक्ष्मता से निरीक्षण कर वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन हेतु निर्देशित किया गया। इसके तहत प्रभारी एफएसएल द्वारा घटनास्थल की विधिवत फोटोग्राफी कराई गई और साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई।
कुएं में अधिक पानी होने के कारण Fsl प्रभारी की उपस्तिथि में थाना प्रभारी मुलताई, श्री राजेश सतनकर और चौकी प्रभारी मासोद, श्री बसंत अहाके के निर्देशन में शंकर राव माकोडे के खेत के कुएं का पानी 2 मोटरों की सहायता से खाली कराया गया। कुआं गहरा होने और पानी का स्तर अधिक होने के कारण मुलताई से कैमरामैन बुलाकर केवल की सहायता से कैमरे को पानी में उतारा गया एवं मोबाइल की स्क्रीन पर कैमरे की सहायता से कुएं में एक महिला का शव दिखाई दिया। ग्रामीणों की मदद से एक जवान लड़के ने कुएं में उतरकर शव बाहर निकाला। शव की शिनाख्त निर्मला धोटे, निवासी राय आमला के रूप में हुई। शव पर सिर और नाक पर गंभीर चोटें पाई गईं।
*विवेचना*
विवेचना के दौरान पता चला कि निर्मला का पति मारोती धोटे अक्सर घरेलू विवाद करता था और उसे दूसरे के खेतों में काम करने से मना करता था। घटना वाले दिन, 22.09.2024 को शाम 05:30 से 06:00 के बीच, मारोती धोटे ने खेत में निर्मला के सिर और नाक पर लट्ठ से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद आरोपी ने शव को कुएं में फेंक दिया।
*अपराध पंजीयन*
परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर मारोती धोटे द्वारा निर्मला धोटे की हत्या और साक्ष्य छुपाने के लिए शव को कुएं में फेंकने का मामला दर्ज किया गया। थाना मुलताई में अपराध क्रमांक 2024, धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।
*आरोपी की गिरफ्तारी*
प्रकरण में आरोपी मारोती पिता संतोषराव धोटे, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम रायआमला को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लट्ठ और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए, जिन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
*सराहनीय भूमिका*
इस सराहनीय कार्यवाही में थाना प्रभारी मुलताई श्री राजेश सतनकर, निरीक्षक आबिद अंसारी, चौकी प्रभारी मासोद श्री बसंत कुमार अहाके, सउनि राजेश मालवीय, प्रआर रामकृष्ण सिलारे, प्रआर हाकमसिंह इवने, प्रधान आरक्षक सुभाष माकोड़े, आरक्षक शिवराम परते, आरक्षक मेहमानशाह कवरेती, आरक्षक विवेक चौरे और आरक्षक अरविंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही।