जिले में SIR, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जायेंगे मतदाताओं के

ब्यूरो रिपोर्ट
जिले में कोई भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में सम्मिलित न हो इस उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम की घोषणा की है। इस संबंध में मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैतूल कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने राजनैतिक दलों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एसआईआर कार्यक्रम के अनुसार 28 अक्टूबर से 30 नवंबर तक समस्त बीएलओ, बीएलए और संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी दौरान मतदाताओं की जानकारी एकत्रित करने के लिए निर्धारित विशेष गणना फार्म का मुद्रण भी होगा। इसके पश्चात 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना पत्रक वितरित और एकत्रित करेंगे। इसके बाद 9 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक प्रारूप मतदाता सूची के लिए दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। इसी प्रकार 9 दिसंबर से ही 31 जनवरी तक पिछली एसआईआर से लिंक नहीं हो पाए मतदाताओं को नोटिस जारी कर सुनवाई एवं प्रमाणीकरण का कार्य किया जाएगा। 07 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।
कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने एसआईआर की प्रमुख प्रक्रियाओं के संबंध में बताया कि जिले के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपनी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज प्रत्येक मतदाता के लिए 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति में विशेष गणना प्रपत्र तैयार करेंगे। गणना प्रपत्र में वर्तमान मतदाता सूची में सम्मिलित आवश्यक जानकारी होगी। इसके पश्चात प्रत्येक बीएलओ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मौजूदा मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित और एकत्रित करेंगे। साथ ही मतदाताओं को अपने नाम या उनके परिजन का नाम पिछली एसआईआर (जो वर्ष 2002-2003 में आयोजित हुआ था) में मिलान या लिंक करने में मदद करेंगे। मतदाता या बीएलओ मिलान/लिंकिंग के लिए पिछली एसआईआर की जानकारी के लिए अखिल भारतीय डेटा बेस http://voters.eci.gov.in/ की सहायता ले सकते है। निर्धारित कार्यक्रम के तहत बीएलओ नए मतदाता के नाम को जोड़ने के लिए फार्म-6 और घोषणा प्रपत्र भी एकत्र करेंगे। प्रत्येक बीएलओ अपने क्षेत्र के मतदाता के घर पर कम से कम तीन बार जाएंगे। उन्होंने बताया कि मतदाता विशेषकर शहरी या अस्थाई रूप से स्थानांतरित व्यक्ति गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी भर सकेंगे।
कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बताया कि बीएलओ ऐसे मतदाताओं की जांच करेंगे जो मृत हो चुके है, स्थाई रूप से स्थानांतरित चुके है या एक से अधिक स्थानों पर उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। उन्होंने बताया कि एसआईआर में विशेष बात यह है कि मतदाता को गणना प्रपत्र के साथ किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। सभी ईआरओ और एईआरओ बीएलओ से प्राप्त गणना प्रपत्र के आधार पर ही मतदाताओं का नाम प्रारूप सूची में शामिल करेंगे। जिन मतदाताओं के नाम का पिछले एसआईआर से मिलान नहीं होगा, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा ऐसे मामलों की सुनवाई कर पात्रता निर्धारित करते हुए उनके नामों को अंतिम नामावली में शामिल करने या हटाने का निर्णय लिया जाएगा। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को की जा सकेगी। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरूद्ध भी द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को करने का प्रावधान किया गया है।
एसआईआर के प्रमुख चरण
कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बताया कि सर्वप्रथम सभी बीएलओस और निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में समस्त राजनैतिक दलों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। जिसमें उन्हें विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में समय-समय पर आवश्यक जानकारियों की ब्रीफिंग और राजनैतिक दलों से प्राप्त बूथ स्तर अभिकर्ताओं (बीएलएस) को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीएलएस मतदाताओं द्वारा भरे हुए गणना प्रपत्र एकत्र कर सकेंगे। प्रतिदिन अधिकतम 50 गणना प्रपत्र प्रमाणित कर सकते है और उन्हें बीएलओ को सौंप सकेंगे। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बताया कि 9 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में उन सभी निर्वाचकों का नाम शामिल होंगा, जिनके गणना प्रपत्र प्राप्त हो चुके होंगे। इसी प्रकार अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहराए गए नाम जो प्रारूप सूची में शामिल नहीं है उनकी सूची निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या सार्वजनिक कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा, जिनके नामों का पिछले एसआईआर से मिलान/लिंकिंग नहीं हो पाया है। ऐसे मतदाताओं की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन और पिछली एसआईआर से उनकी स्थिति पर सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को कोई भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का बीएलए दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा। उन्होंने बताया कि वास्तविक मदाताओं विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब तथा अन्य संवेदनशील वर्गों को परेशानी या उत्पीड़न न हो, उन्हें यथासंभव सभी आवश्यक सुविधाएं एवं सहायता प्रदान करने के लिए वॉलिंटियर्स की भी नियुक्ति की जाएगी। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बताया कि 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति में जिले में 12 लाख 58 हजार 275 मतदाता है, जिनमें 6 लाख 34 हजार 883 पुरूष एवं 6 लाख 23 हजार 372 महिलाएं शामिल है।
कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्धारित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कार्यक्रम की जानकारी को ग्राम पंचायत भवनों, मतदान केन्द्रों एवं शासकीय कार्यालयों में भी डिस्प्ले करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने बुथ लेवल अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर जानकारी शीघ्र जिला कार्यालय को प्रेषित किया जाए, ताकि बीएलएस को प्रशिक्षण दिया जा सके।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मकसूद अहमद, भारतीय जनता पार्टी से श्री कैलाश धोटे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से श्री मोनू वाघ, श्री अंकित सिंह वर्मा, बहुजन समाजवादी पार्टी से अमर सिंह खातरकर, जादोराव सूर्यवंशी, आम आदमी पार्टी से शमीद अहमद फारूकी उपस्थित रहे।