
ब्यूरो रिपोर्ट
मध्यप्रदेश सरकार ने नियमित कर्मचारियों से जुड़े एक अहम फैसले में बड़ा बदलाव करते हुए 1960 के शासकीय सेवक अस्थायी एवं अर्ध-स्थायी सेवा नियम को समाप्त करने का निर्णय लिया। जिसके सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए है।
इसके साथ ही अब प्रदेश की नियमित सेवा में स्थायी और अस्थायी का भेद खत्म हो जाएगा और सभी कर्मचारी स्थायी श्रेणी में माने जाएंगे।
