भैंसदेही न्यायालय से दुष्कर्म मामले का आरोपी दोषमुक्त
धनराज साहू ब्यूरो रिपोर्ट
भैंसदेही:- वर्ष 2005-06 के एक दुष्कर्म मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय राकेश पाटीदार ने आरोपी भैयालाल पिता भूरा निवासी नीमखेड़ा थाना मोहदा को विचारण के बाद दोषमुक्त कर दिया। भैयालाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363,366,342,376
एवं 34 के अंतर्गत न्यायालय में मामला विचाराधीन था। आरोपी की ओर से मामले में भैंसदेही के विद्वान अधिवक्ता संजय तिवारी ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी के बचाव में कानूनी तर्क, न्याय दृष्टांतो एवं प्रतिपरीक्षण प्रस्तुत करते हुए झूठे प्रकरण में फंसाये गए आरोपी को दोषमुक्त करने की अपील की। विद्वान न्यायाधीश माननीय राकेश पाटीदार ने प्रकरण का सूक्ष्मता से परीक्षण कर साक्षियों के कथन लिए। आरोपी अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए प्रकरण के पूर्ण विचारण के बाद माननीय न्यायालय ने आरोपी भैयालाल को दोषमुक्त करने के आदेश पारित किए | आरोपी की ओर से विद्वान अधिवक्ता संजय तिवारी ने पैरवी की जिसमें अधिवक्ता धनराज साहू, अधिवक्ता सुश्री योगिता सोनी, अधिवक्ता आदर्श तिवारी, अधिवक्ता संकल्प तिवारी एवं अधिवक्ता सुयश पांडे ने विशेष सहयोग प्रदान किया।