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Gwalior

ग्वालियर के सभी नर्सिंग कॉलेजों का होगा भौतिक सत्यापन

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ब्यूरो रिपोर्ट 

उच्च न्यायालय द्वारा नर्सिंग कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए मान्यता देने के संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा ग्वालियर जिले की 25 नर्सिंग संस्थाओं के भवन एवं जमीन के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन के लिए अलग-अलग दल गठित किए हैं। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने इन दलों के सहयोग के लिए प्रत्येक दल के साथ स्थानीय स्तर से एक-एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई है। गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता को इस संपूर्ण कार्यवाही और समय पर जाँच प्रतिवेदन भेजने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 

कलेक्टर श्रीमती चौहान ने शहरी क्षेत्र में स्थित नर्सिंग कॉलेजों के लिए नगर निगम के उप यंत्री और जोनल अधिकारी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को इस कार्य में लगाया गया है। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि नर्सिंग महाविद्यालयों के सत्यापन में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को कार्य में पूरी गंभीरता के साथ सहयोग करने के लिये निर्देशित करें। 

कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश में उल्लेख किया गया है कि कतिपय नर्सिंग संस्थाओं द्वारा छद्म दस्तावेज भी उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही नर्सिंग कॉलेज सामान्यत: जियो लोकेशन से किसी अन्य क्षेत्र अथवा दूरस्थ इलाकों में भी स्थापित किए जाते हैं। इस कारण निरीक्षण दल को नर्सिंग संस्थाओं के पते को ढूंढने और वहां पर पहुँचने में भी कठिनाई आती है। इस कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से जिला स्तर से हर दल के साथ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 

राज्य स्तर से नर्सिंग कॉलेजों की जांच व भौतिक सत्यापन के लिए आवश्यक बिंदु निर्धारित किए गए हैं । साथ ही एक फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया गया है। 

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