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शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के दृष्टिगत निर्वाचन समाप्ति तक शस्त्र लायसेंस निलंबित: कलेक्टर श्री सूर्यवंशी

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chunav

ब्यूरो रिपोर्ट

  • शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के दृष्टिगत निर्वाचन समाप्ति तक शस्त्र लायसेंस निलंबित: कलेक्टर श्री सूर्यवंशी
  • निर्वाचन अवधि में शस्त्र एवं कारतूसों का विक्रय भी प्रतिबंधित

बैतूल-जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत जिले के प्रपत्र 3 एवं प्रपत्र 5 में स्वीकृत समस्त शस्त्र लायसेंसों को लोकसभा निर्वाचन 2024 की निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने की दिनांक तक के लिए निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि आदेश जारी होने के तीन दिन के भीतर शस्त्र लायसेंस धारक अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने में जमा कराएंगे एवं थाने से पावती प्राप्त करेंगे। निर्वाचन अवधि में लायसेंस धारी शस्त्र विक्रेता किसी को भी अस्त्र-शस्त्र का विक्रय नहीं कर सकेंगे। 16 मार्च को जारी इस आदेश की तिथि तक उपलब्ध कारतूसों एवं शस्त्र के अंतिम स्टॉक की जानकारी संबंधित पुलिस थाने एवं कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध माननीय न्यायाधीशों, प्रशासनिक अधिकारियों, शासकीय अभिभाषक, कानून व्यवस्था, निर्वाचन में लगे पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों, समस्त केन्द्र शासन, राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी-कर्मचारी, सुरक्षा बलों, अर्द्धसैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों एवं अंतर्गत अस्त्र-शस्त्र धारित किये जाने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

इसी प्रकार सुरक्षा व्यवस्था यथा बैंक, एटीएम तथा सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से सुरक्षा में गार्ड के तौर पर कार्यरत लाईसेंसियों पर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पाथाखेड़ा एवं मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था में तैनात गार्ड के लिए संबंधित संस्था से लिखित रूप में छूट प्रदान करने संबंधी आवेदन प्राप्त कर संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत कर पावती प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त लायसेंसधारकों को छोडक़र जिले के प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-5 में स्वीकृत समस्त शस्त्र लायसेंसों को लोक सभा निर्वाचन 2024 की निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने की दिनांक तक के लिए निलंबित किया गया है। समयावधि एवं वर्तमान परिस्थिति के दृष्टिगतएक पक्षीय पारित यह आदेश संपूर्ण बैतूल जिले की सीमा में प्रभावशील होगा। आदेश के अनुक्रम में कोई भी शस्त्र धारक निलंबन की कालअवधि में शस्त्र अपने पास रखता है तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।