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डब्लूसीएल में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को किया  गिरफ्तार

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भारती भूमरकर 

सारणी पुलिस ने डब्लूसीएल पाथाखेड़ा में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 09 पीड़ितों से कुल ₹5,13,000/- की ठगी की थी। थाना प्रभारी जयपाल इवनाती ने बताया की अंकित पिता अनिल घोटे, उम्र 25 वर्ष, निवासी पुराना बाजार, पाथाखेड़ा, एवं मोहित पिता अनिल घोटे, उम्र 29 वर्ष, निवासी पुराना बाजार, पाथाखेड़ा,को डब्लूसीएल में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के अपराध  क्रमांक 74/25 धारा 318(4), 61(2) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है तथा विवेचना की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर 9 लोगो से 5,13,000/- की ठगी उजागर हुई है। 

ठगी की गई राशि एवं पीड़ित:

आरोपियों ने दिनांक 20.01.2024 से 23.09.2024 के बीच निम्नलिखित व्यक्तियों से अलग-अलग राशि बैंक खाते में डलवाई—

1. विनय वर्मा – ₹50,000/-

2. तरुण सिनोटिया – ₹60,000/-

3. गौरव चौरे – ₹50,000/-

4. विजेश नर्रे – ₹58,000/-

5. अजय भमोड़िया – ₹60,000/-

6. प्रफुल्ल बढ़िया – ₹60,000/-

7. प्रद्युम्न वर्मा – ₹60,000/-

8. नवीन सिनोटिया – ₹60,000/-

9. विकास सरियाम – ₹55,000/-

कुल ठगी गई राशि: ₹5,13,000/-

पीड़ितों से लिए गए पैसे को आरोपियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता संख्या 33179801650 में जमा करवाया था।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई

घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल एन. झारिया द्वारा त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं एसडीओपी सारणी श्री रोशन कुमार जैन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जयपाल इनवाती के नेतृत्व में जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान यह सामने आया कि अंकित घोटे अपने भाई मोहित घोटे के साथ मिलकर लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठग रहा था। आरोपी अंकित घोटे ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि ठगी की गई राशि से उसने—
एक टाटा सफारी कार
एक टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल
खरीदी है।

गिरफ्तार आरोपी:

1. अंकित पिता अनिल घोटे, उम्र 25 वर्ष, निवासी पुराना बाजार, पाथाखेड़ा, थाना सारणी, जिला बैतूल।

2. मोहित पिता अनिल घोटे, उम्र 29 वर्ष, निवासी पुराना बाजार, पाथाखेड़ा, थाना सारणी, जिला बैतूल।

जप्त संपत्ति:
1. एक टाटा सफारी कार

2. एक टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल

आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई:

प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 74/25 धारा 318(4), 61(2) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।

प्रकरण में सराहनीय भूमिका निभाने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी:

थाना प्रभारी: निरीक्षक जयपाल इनवाती

उपनिरीक्षक : सुनील गौर

प्रधान आरक्षक: श्रीराम उईके

आरक्षक : मोहित भाटी (बकल नं. 448)

सारणी पुलिस द्वारा की गई इस त्वरित कार्रवाई से पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

 

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