कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने 5 अधिकारियों पर लगाया जुर्माना, राजस्व प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर की कार्रवाई – 13 हजार 250 रुपए का लगाया जुर्माना
ब्यूरो रिपोर्ट
बैतूल कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने राजस्व प्रकरणों को लंबित रखने वाले अधिकारियों पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत जुर्माना लगाया है। सीमांकन और नामांतरण के प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण नहीं किए जाने पर राजस्व विभाग के 5 अधिकारियों से कुल 13 हजार 250 रुपए की राशि वसूल की जाएगी। अधिरोपित जुर्माना राशि का भुगतान प्रतिकर के रूप में संबंधित आवेदकों को किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने हर लंबित राजस्व प्रकरण और लोकसेवा गारंटी के मामलों में संबंधित एसडीएम और तहसीलदार पर 250 रुपए प्रति प्रकरण का जुर्माना लगाए जाने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत राजस्व विभाग की अधिसूचित सेवाएं भूमि का सीमांकन और नामांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों को लंबित रखने पर धारा 7 (1) (क) के तहत एकमुश्त 500-5 हजार प्रति आवेदन के हिसाब से तथा आवेदनों को समय सीमा निकलने के उपरांत निराकरण करने पर धारा 7 (1) (ख) के तहत 200 रुपए प्रति आवेदन प्रति दिवस के हिसाब से जुर्माना अधिरोपित किया हैं।
इन अधिकारियों पर की जुर्माने की कार्यवाही
जानकारी के अनुसार भैंसदेही तहसीलदार श्री भगवानदास कुमरे द्वारा 2 आवेदन लंबित रखे जाने पर 5500 की राशि जमाने के रूप में अधिरोपित की गई है। इसी प्रकार तहसीलदार बैतूल ग्रामीण श्री गोवर्धन पाठे द्वारा 10 आवेदन लंबित रखने पर 7 हजार की राशि, नायब तहसीलदार दुनावा मुलताई श्री राजकुमार उइके पर 1 आवेदन हेतु 250 रुपए, नायब तहसीलदार बैतूल श्री श्याम सिंह उईके द्वारा 1आवेदन लंबित रखे जाने पर 250 रुपए तथा तहसीलदार घोड़ाडोंगरी श्रीमती महिमा मिश्रा द्वारा 1 आवेदन लंबित रखे जाने पर 250 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया हैं।