ग्राम तिरमहू में हुए गोलीकांड के तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

ब्यूरो रिपोर्ट
ग्राम तिरमहू में हुए गोलीकांड के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दे की दिनांक 07.04.2025 को दोपहर लगभग 04:00 बजे ग्राम देवगांव निवासी दुर्गेश पिता घनश्याम सरले (उम्र 26 वर्ष) को सफेद टियागो कार से आए तीन बदमाशों में से एक ने पीछे से पीठ में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की रिपोर्ट पर थाना आमला में अपराध क्रमांक 247/25 धारा 109, 3(5) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी श्यामलाल घोघडे निवासी देवगांव एवं दो अन्य अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आहत को प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमला से जिला चिकित्सालय बैतूल तथा तत्पश्चात एम्स भोपाल रेफर किया गया, जहां उसकी रीढ़ की हड्डी में गोली फंसी होने के कारण इलाज जारी है। दिनदहाड़े हुई इस गोलीबारी की घटना को पुलिस ने एक सनसनीखेज अपराध मानते हुए गहनता से विवेचना प्रारंभ की।
पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल झारिया के निर्देशन में थाना प्रभारी आमला निरीक्षक एस.पी. सक्सेना द्वारा दो टीमें गठित की गईं। विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि इस वारदात में श्यामलाल घोघडे उर्फ गोलू के साथ ग्राम बोपलवाड़ी निवासी दशरथ राठौर उर्फ श्याम तथा ग्राम सोनतलाई निवासी नितेन्द्र परमार उर्फ आर्यन भी शामिल थे।
तकनीकी विश्लेषण और अन्य साक्ष्य के आधार पर उपनिरीक्षक अमित पवार, उपनिरीक्षक नितिन पटेल, प्रआर 292 वसंत उईके, आर 395 नागेंद्र सिंह एवं आर 452 विवेक टेटवार की टीम उड़ीसा के पुरी समुद्रतट रवाना की गई। टीम ने तकनीकी और व्यावसायिक दक्षता का उपयोग करते हुए तीनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया और दिनांक 13.04.2025 को घटना में प्रयुक्त टियागो कार एवं देसी पिस्तौल जब्त करते हुए आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया।पूछताछ में सहआरोपियों श्याम राठौर और आर्यन परमार ने बताया कि श्यामलाल घोघडे ने उन्हें अपराध में शामिल होने के लिए 50-50 हजार रुपये देने का वादा किया था, जिनमें से 10-10 हजार रुपये अग्रिम रूप में दिए गए थे।
*उपयुक्त कार्यवाही में साइबर सेल बैतूल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई*
मुख्य आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी थाना आमला में कई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं।