नेशनल लोक अदालत 10 मई को, 27 खण्डपीठो का किया गठन
ब्यूरो रिपोर्ट
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 10 मई को जिला मुख्यालय बैतूल एवं तहसील न्यायालय मुलताई, भैंसदेही, आमला में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसके अंतर्गत न्यायालयों में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किया जाएगा। उक्त लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय बैतूल एवं तहसील स्तर मुलताई, भैंसदेही एवं आमला पर लगभग 749 प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण के लिए रेफर किए गए है, जिसके लिए 27 खण्डपीठों का गठन किया गया है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर कोर्ट फीस की पूर्ण वापसी हो जाती है। न्यायालय प्रक्रिया में लगने वाले समय एवं धन की बचत तथा आपसी कटुता का अंत हो जाता है। नगरपालिका, नगरपरिषद द्वारा सम्पत्तिकर एवं जलकर के प्रकरणों में अधिभार में नियमानुसार छूट दी जा रही है। मप्र नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 162 व 163 तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा सम्पत्ति कर अधिभार (सरचार्ज) जल उपभोक्ता प्रभार में नियमानुसार छूट दी जा रही है।