
ब्यूरो रिपोर्ट
जबलपुर में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा नीति 2003 के तहत सभी निजी और शासकीय प्री प्राइमरी और नर्सरी स्कूलों को महिला एवं बाल विकास विभाग से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना मान्यता या मान्यता निरस्त होने के बाद स्कूल संचालन पर दंड का प्रावधान है। सभी स्कूलों को विभाग के पोर्टल पर पंजीयन कराना आवश्यक है, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।