
ब्यूरो रिपोर्ट
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मण्डला द्वारा बिना हेलमेट धारको को पेट्रोल ना दिए जाने हेतु समस्त पेट्रोल पम्प संचालको को आदेश जारी किये है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 में यह प्रावधानित है कि, “किसी वर्ग या वर्णन की मोटर सायकिल को चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जब किसी सार्वजनिक स्थान पर हो, ऐसा सुरक्षात्मक टीप (Helmet) जो भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के समरूप हो पहनेगा ।”
जिला मण्डला अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु एवं गंभीर चोटों की घटनाओं में कमी लाने हेतु जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त पेट्रोल पंप संचालक / प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि ऐसे दो पहिया वाहन चालक जिन्होंने भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के समरूप हेलमेट धारण नहीं किया हो, उन्हें पेट्रोल प्रदाय नहीं किया जाए। उक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में संबंधित संचालक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।







