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सस्ती लोकप्रियता हासित करने के लिये आप पार्टी के नेता कर रहे न्यायालय के आदेश को भ्रमित करने का प्रयास

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ब्यूरो रिपोर्ट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मनोहर पचोरिया द्वारा भ्रामक जानकारी के माध्यम से न्यायालय की अवमानना एवं पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाने व पुलिस की छवि खराब करने वालो पर हो कार्यवाही :- रंजीत सिंह

सस्ती लोकप्रियता हासित करने के लिये आप पार्टी के नेता न्यालय के आदेश को भ्रमित करने का प्रयास

सारनी -विद्युत नगरी सारणी में सोशल मीडिया वार थमने के नाम नहीं ले रहा , पहले सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने के मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनोहर पचौरिया  के खिलाफ धारा 505(2),188 के तहत मामला दर्ज हुआ जिन्हे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहाँ से उन्हें जमानत दे दी गई।

इसी के बाद फिर मामले ने तूल पकड़ लिया और आम आदमी पार्टी ने कारवाही को गलत बताते हुए प्रेस नोट जारी कर आपत्ति दर्ज करते हुए बताया की  कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाईं।

अब इसी मामले में बीजेपी नेता रंजीत सिंह ने फिर आम आदमी पार्टी के नेता मनोहर पचौरी एव अजय सोनी पर पलटवार करते हुए पुलिस अधीक्षक के नाम थाना प्रभारी सारनी को पत्र लिखकर ज्ञापन सौपा है। जिसमे पुलिस की छबि धूमिल करने और न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाया है एवं कारवाही की मांग गई है।

भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रेदेश सह संयोजक रंजीत सिंह ने पुलिस अधीक्षक के नाम थाना प्रभारी सारनी को पत्र लिखकर सारनी निवासी आम आदमी पार्टी के नेता मनोहर पचोरिया एवं अजय सोनी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है । प्रेस नोट जारी कर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक रंजीत सिंह ने बताया की सामाजिक सोशल मीडिया नामक व्हाट्सएप ग्रुप मे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दो का उपयोग व गाली गलोच की गई थी जिस पर सामाजिक सोशल ग्रुप के सदस्यों द्वारा आपत्ती लेकर थाना सारनी में शिकायत की थी जिस पर सारनी थाना प्रभारी द्वारा संज्ञान लेकर सारनी थाने मे मनोहर पचोरिया के खिलाफ दिनांक 08/04/2024 को दंड संहिता की धारा 505(2),188 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस की गिरफ्तारी में न्यायालय में पेश किया था उक्त संदर्भ में सम्माननीय न्यायालय द्वारा 10000 के मुचलके पर जमानत दी गई। मनोहर पचौरिया को न्यायालय से जमानत मिलने के पश्चात अजय सोनी राष्ट्रीय परिषद सदस्य,लोकसभा प्रमुख बैतूल आम आदमी पार्टी मध्यप्रदेश द्वारा प्रेस नोट जारी कर कहा गया की न्यायालय द्वारा सारनी थाने द्वारा की गई कार्रवाई पर कोर्ट द्वारा पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई और न्यायालय ने उन्हें तत्काल उक्त मामले में जमानत दे दी और पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी की इस विषय पर मामला केसे पंजीबद्ध कर दिया। न्यायालय के द्वारा सारणी पुलिस पर जमानत की सुनवाई के पश्चात फटकार लगाते हुए चेतावनी भी दी है कि भविष्य में इस प्रकार के मामले पंजीबद्ध ना करें। पुलिस के द्वारा जिस धारा में मामला दर्ज किया है वह अभियुक्त पर लागू नही होती हैं।

भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक रजीत सिंह ने आगे कहा कि आप पार्टी के नेतागण देश के प्रधामंत्री के साथ सोशल मिडिया पर गाली गलौज करके क्षेत्र का माहौल खराब कर रहे है इसके पहले भी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में आपत्तीजनक शब्दों का प्रयोग आप पार्टी के नेता द्वारा किया गया था जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है इनके पदाधिकारी द्वारा आए दिन अमर्यादित शब्दो का प्रयोग कर रहे है ऊपर से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई पुलिस विभाग का अपमान कर रहे है ऊपर से कोर्ट का अवमानना कर रहे है।जबकी कोर्ट ने जमानत देते हुए फटकार जैसी शब्दो का प्रयोग माननिय न्यालय ने नही किया आदेश की कापी मे भी इसका उल्लेख नही है लेकिन आप पार्टी के नेता प्रेस नोट के माध्यम से कोर्ट की अवमानना के साथ साथ पुलिस विभाग का अपमान कर गलत जानकारी देने पर कोर्ट मुंन्सी का बयान लेकर इन पर अपराधिक प्रकरण दर्ज करने का कष्ट करे । जो भ्रामक खबरे छपाकर न्यायपालिका की अवमानना कर रहे है ।
भारतीय जनता पार्टी के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक रंजीत सिंह नपा उपाध्यक्ष जगदीश पवार पूर्व नपा उपाध्यक्ष भीम बहादूर थापा पार्षद योगेश बर्ड गणेश मस्की विन्नी राय द्वारा पुलिस की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले एवं न्यायालय की अवमाननना करने वाले मनोहर पचौरी एव अजय सोनी पर उचीत कार्य वाही की मांग की है।

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