
ब्यूरो रिपोर्ट
कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने जिले में रबी फसल गेहूं की कटाई के बाद फसल अवशेष नरवाई जलाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। आदेश का उल्लंघन करने पर 11 किसानों पर राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तहत कुल 37 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया है।
जानकारी के अनुसार बैतूल विकासखंड में 5 प्रकरणों में 20 हजार रुपए, चिचोली में 2 प्रकरणों में 5 हजार रुपए, आमला में 3 प्रकरणों में 7 हजार 500 रुपए तथा भैंसदेही में 1 प्रकरण में 5 हजार रुपए का दंड अधिरोपित किया गया है। इसके अलावा घोड़ाडोंगरी और भीमपुर विकासखंड के 2 किसानों के खिलाफ नरवाई जलाने के मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है।
उल्लेखनीय है कि नरवाई जलाना पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है और इससे मिट्टी की उर्वरता पर भी विपरीत असर पड़ता है। किसानों से अपील की गई है कि वे फसल अवशेष प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों को अपनाएं, अन्यथा आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।