*“24 घंटे में खुलासा: सांईखेड़ा पुलिस ने हत्या के दो आरोपियों को किया गिरफ्तार”*
*“तेज तर्रार पुलिसिंग: अज्ञात से आरोपी तक का सफर सिर्फ एक दिन में”*
*“सीसीटीवी और साइबर सेल की मदद से हत्या का पर्दाफाश”*
*थाना सांईखेड़ा पुलिस की त्वरित कार्रवाई – हत्या के आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर भेजा जेल*
दिनांक 02.05.2026 को फरियादी कविता साहू द्वारा अपने भाई गुरूदेव साहू की मारपीट कर हत्या किए जाने संबंधी अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
उक्त सूचना पर थाना सांईखेड़ा में *अपराध क्रमांक 57/26 धारा 103, 3(5) बीएनएस* के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए *पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेन्द्र जैन के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी* तथा एसडीओपी बैतूल श्री सुनील लाटा के मार्गदर्शन में त्वरित कार्रवाई प्रारंभ की गई।
थाना प्रभारी सांईखेड़ा निरीक्षक भैयालाल उइके द्वारा घटनास्थल ग्राम गौला पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित किया गया। प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। इसके पश्चात *अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी बैतूल एवं एफएसएल टीम प्रभारी निरीक्षक आबिद अंसारी द्वारा डॉग स्क्वॉड के साथ* घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर साक्ष्य संकलित किए गए।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तथा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल की मदद से दोनों आरोपियों—
1. *चेतन पिता शैलेन्द्र गोस्वामी, निवासी गौला*
2. *संदीप पिता सोनू कवड़े, निवासी गुड़ी*
को ग्राम गुड़ी से हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया। तत्पश्चात उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर 24 घंटे के भीतर माननीय न्यायालय मुलताई में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।